अब 5 बार होगी सक्षमता परीक्षा होगी,नीतीश कैबिनेट में 44 एजेंडों पर लगी मुहर, जानें बड़े फैसले – Breaking news sakshamta pariksha will be conducted five times in bihar nitish cabinet approves new teacher rules check full details

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bihar news today 2024 12 5e452345ac4a01ea00de46b566d9922f अब 5 बार होगी सक्षमता परीक्षा होगी,नीतीश कैबिनेट में 44 एजेंडों पर लगी मुहर, जानें बड़े फैसले - Breaking news sakshamta pariksha will be conducted five times in bihar nitish cabinet approves new teacher rules check full details

पटना.  नीतीश कैबिनेट में बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली को मंजूरी दी गई. अब 3 की बजाय 5 बार सक्षमता परीक्षा ली जाएगी. जो शिक्षक जहां पढ़ा रहे वहीं योगदान देंगे. पहले यह प्रावधान नहीं था. इन शिक्षकों की ट्रांसफर-पोस्टिंग नहीं होगी. सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद प्रमाण पत्रों की जांच होगी, फिर सर्विस में स्थायी रूप से नियुक्ति दी जाएगी. बिहार में नियोजित शिक्षक 3, 39, 143 हैं. सक्षमता वन में 1 लाख 87 हजार 818 शिक्षक पास हुए हैं. सक्षमता टू में 65 हजार 716 शिक्षक पास हुए थे. अभी भी 85609 शिक्षक बचे हुए हैं जिन्हें सक्षमता थ्री की परीक्षा देनी होगी.

सक्षमता परीक्षा पास करने वाले शिक्षक का ट्रांसफर नहीं होगा. इतना ही नहीं, उन्हें विशिष्ट शिक्षक का वेतन ही मिलेगा. यह पहले नहीं था. पहले सक्षमता परीक्षा शिक्षकों को ट्रांसफर करके राज्यकर्मी शिक्षक का वेतन देने का प्रावधान था. अब अभिभावक जिन शिक्षकों की शिकायत करेंगे, उनको जवाब देना होगा. विभागीय जांच की जाएगी. जांच में दोषी पाए जाने पर अल्टीमेटम दिया जाएगा. अगर कोई टीचर स्कूल का माहौल बिगड़ता है तो उसका उस स्कूल से ट्रांसफर कर दिया जाएगा. उसे अलग ब्लॉक और जिले से भी बाहर भी भेजा जा सकता है. डीएम नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण पूछेंगे. ट्रांसफर से नाराज होने पर शिक्षक निदेशक के पास अपील करेंगे. निदेशक से नहीं संतुष्ट होने पर सचिव के पास अपील कर सकेंगे.

इसके अलावा, कैबिनेट बैठक ने प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के 459 नए पदों के सृजन की स्वीकृति दी है.

बिहार एसीएस एस सिद्धार्थ ने बिहार विशिष्ट शिक्षक नियमावली के बारे में बताया, ‘जो टीचर स्कूल के आसपास रहते हैं, कुछ टीचर माहौल बिगाड़ते हैं या अटेंडेंस लगाकर भाग जाते हैं, इस प्रकार की प्रवृति मिलने पर जिला पदाधिकारी ट्रांसफर की सिफारिश करेंगे. डायरेक्टर जिला के बाहर उस शिक्षक का ट्रांसफर कर सकेंगे. तीन दिन में टीचर को स्पष्टीकरण देना होगा. अगर वह सही है तो शिक्षक को डायरेक्टर के यहां अपील कर सकेगा. डायरेक्टर के बाद सचिव के पास अपील कर सकेंगा. इसका प्रावधान किया गया है.’

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