आखातीज पर होने वाले बाल विवाह को रोकने पुलिस प्रशासन अलर्ट, सूचना देने के लिए इस नंबर पर करें फोन


कृष्णा कुमार गौड़/जोधपुरः आखातीज का पर्व जैसे जैसे ही नजदीक आता है. वैसे-वैसे बाल विवाह होने की घटनाएं बढ़ जाती है. जिसको देखते हुए जोधपुर के जिला प्रशासन से लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर आ जाते है. इस बार भी आखातीज के पर्व को देखते हुए प्रशासन द्वारा मुहिम चलाने के साथ लोगों को जागरूक किया जा रहा है. जोधपुर रेंज के आईजी विकास कुमार के निर्देशन में तमाम जिलो के एसपी अपने-अपने जिले में सतर्क है. वही बात जोधपुर जिले की करे तो जोधपुर के ग्रामीण एसपी धर्मेन्द्र सिंह यादव भी अपने जिले में बराबर मॉनिटरिंग करने के साथ नजर बनाए हुए है.

इसबार आखा तीज के पर्व के दौरान शुक्र और गुरु तारा अस्त होने की वजह से विवाह का कोई शुभ मुहूर्त नहीं है. लेकिन फिर भी जोधपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में बाल विवाह नहीं हो. जिसके लिए जिला कलेक्टर ने सभी अधिकारियों के साथ बातचीत कर कंट्रोल रूम बनाया है. जहां पर बाल विवाह की सूचना दी जा सकती है. इसके साथ ही कंप्लेंट नंबर भी जारी किया गया है. जिसपर शिकायत दर्ज कराया जा सकता है. बाल विवाह की रोकथाम के लिए जोधपुर जिले में व्यापक स्तर पर कारगर कार्रवाई सुनिश्चित की गई है. इसके लिए प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों सहित सभी संबंधित अधिकारियों, विभागों एवं संस्थाओं को बाल-विवाह रोकथाम के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं. ग्रामीण एसपी धर्मेन्द्र यादव ने आमजन से अपील करते हुए बाल विवाह के दुषपरिणामों की जानकारी देते हुए लोगों को जागरूक कर रहे है. ताकि बाल विवाह जैसा कृत्य कोई नहीं करे.

24 घंटे कंट्रोल रूम करेगा कार्य
जिला कलक्टर गौरव अग्रवाल ने आदेश जारी कर अक्षय तृतीय एवं पीपल पूर्णिमा के त्यौहार के दौरान बाल विवाह रोकने एवं इस संबंध में त्वरित कार्रवाई करने के लिए उप नियंत्रक, नागरिक सुरक्षा कार्यालय में नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है. यह नियंत्रण कक्ष 4 मई, 2024 से 4 जून, 2024 तक 24 घंटे कार्यशील रहेगा. जिसके दूरभाष संख्या 0291-2650349, 2650350 है. आदेशानुसार बाल विवाह की प्रभावी रोकथाम के लिए ग्राम व तहसील स्तरीय समिति एवं सर्तकता दलों का गठन किया गया है. साथ ही जिले में विभिन्न स्तरों पर समितियों का गठन किया गया है.

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बाल विवाह करवाना बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है. इस अधिनियम के अनुसार विवाह योग्य लड़के की आयु 21 वर्ष एवं लड़की की आयु 18 वर्ष होना जरूरी है. उन्होंने ने अक्षय तृतीया के पर्व एवं अबूझ सावे पर होने वाले बाल विवाहों के आयोजन की प्रभावी रोकथाम, बाल विवाह से उत्पन्न बालक-बालिकाओं के स्वास्थ्य को होने वाले खतरे की आशंका को दृष्टिगत रखते हुए उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग जोधपुर को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है.

जन्मतिथि का आंकलन जरूरी
जिला कलक्टर गौरव अग्रवाल ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश जारी किया है. इसके अनुसार मुद्रण कार्य करने वाले समस्त व्यक्तियों को निर्देशित किया गया है कि विवाह के निमंत्रण पत्रों में वर-वधू की आयु संबंधित प्रमाण पत्र प्राप्त कर जन्मतिथि का अंकन निमंत्रण पत्र पर करें. एवं निमंत्रण पत्रों की एक प्रति संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट एवं अन्य शासकीय अधिकारियों को निरीक्षण के समय उपलब्ध कराएं. साथ ही, उन्होंने कहा कि जिले में होने वाले सामूहिक विवाह सम्मेलन सामूहिक विवाह के लिए पंजीबद्ध जोड़ों (वर-वधूओं) की जन्मतिथि की संकलित सूचना संबंधित अधिकारी को सामूहिक विवाह आयोजन की तिथि से 7 दिन पूर्व दिया जाना सुनिश्चित करेंगे.

हर स्तर पर नियंत्रण कक्षों का संचालन
बाल विवाह की प्रभावी रोकथाम के लिए जिला स्तर पर पुलिस अधीक्षक जोधपुर ग्रामीण, पुलिस उपायुक्त (पूर्व एवं पश्चिम) जोधपुर महानगर के यहां तथा महिला एवं बाल विकास विभाग जोधपुर ग्रामीण के उप निदेशक के स्तर पर और जिले के सभी उपखण्ड मजिस्ट्रेट कार्यालयों मे नियंत्रण कक्ष स्थापित कर 24 घण्टे इन्हें क्रियाशील रखने के निर्देश दिए. साथ ही, पुलिस अधीक्षक जोधपुर ग्रामीण, पुलिस उपायुक्त (पूर्व एवं पश्चिम) जोधपुर महानगर के अधीनस्थ समस्त थानों में भी नियंत्रण कक्ष स्थापित करने के निर्देश दिए.

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