आपने भी अपनी गाड़ी में लगाई है फैंसी लाइट? पकड़े गए तो कटेगा इतने रुपये का चालान


अल्मोड़ा. अगर आपने भी अपने वाहन में एक्स्ट्रा एलईडी लाइट या फिर कोई और फैंसी लाइट लगाई है, तो आप अपने लिए मुसीबत मोल ले रहे हैं. आपकी गाड़ी में अगर कंपनी से इंस्टॉल लाइट के अलावा कोई दूसरी लाइट लगी पाई जाती है, तो आप पर कार्रवाई हो सकती है. उत्तराखंड के अल्मोड़ा में आरटीओ और पुलिस का चेकिंग अभियान जारी है. कई जगहों पर वाहनों की चेकिंग की जा रही है. इसमें लाइट भी देखी जा रही है. अल्मोड़ा के आरटीओ कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, मोटर व्हीकल एक्ट अधिनियम धारा 177 के अंतर्गत इसमें ₹500 तक जुर्माना वसूला जाता है और अभी तक इसी के तहत 43 लोगों का चालान किया गया है.

अल्मोड़ा की आरटीओ अनीता चंद ने लोकल 18 से बातचीत में कहा कि नए वाहनों में हेडलाइट, ब्रेक लाइट, इंडिकेटर लाइट और फॉग लाइट (वैकल्पिक) पहले से लगी होती है. इसके अलावा वाहन में अगर कोई और लाइट लगाई जाती है, तो यह मोटर व्हीकल एक्ट अधिनियम के अंतर्गत अवैध है. आजकल लोगों द्वारा गाड़ियों में एलईडी लाइट, स्पार्किंग लाइट के अलावा आंखों में चुभने वाली लाइट भी लगाई जाती हैं. इससे सामने से आ रहे वाहन चालकों को काफी परेशानी होती है. कई बार दुर्घटना होने का भी खतरा बना रहता है. इसको लेकर आरटीओ विभाग कार्रवाई भी करता है और इसमें धारा 177 के अंतर्गत ₹500 का जुर्माना वसूला जाता है और लाइट हटवाई जाती है.

आरटीओ की लोकल 18 के माध्यम से अपील
आरटीओ अनीता चंद ने आगे कहा कि इस साल अभी तक विभाग द्वारा 43 लोगों के वाहनों में इसी तरह की लाइट लगाने को लेकर चालान किए गए हैं. हाई बीम पर 8 चालान किए गए हैं. उन्होंने लोकल 18 के माध्यम से लोगों से अपील की है कि रात के समय में ऐसी लाइटों का बिल्कुल भी प्रयोग न करें, जिससे वाहन चालकों को असुविधा हो.

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