केजरीवाल के विधायक को मिली जमानत, कोर्ट ने कहा- अमानतुल्लाह खान के खिलाफ सबूत नहीं
नई दिल्ली. आम आदमी पार्टी के ओखला विधानसभा क्षेत्र के विधायक अमानुतुल्लाह खान के लिए बड़ी राहत की खबर है. राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनके खिलाफ कथित मनी लॉन्ड्रिंग केस चलाने से इंकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं लेकिन उन पर मुकदमा चलाने की मंजूरी नहीं है. कोर्ट ने उनको एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर रिहा करने का निर्देश दिया. उनके खिलाफ कथित 36 करोड़ की संपत्ति की खरीद को लेकर मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा था.
वहीं, बुधवार को सुनवाई के दौरान राउतज एवेन्यू कोर्ट ने मरियम सिद्दीकी के खिलाफ केस चलाने से इंकार कर दिया. कोर्ट ने कहा कि मरियम सिद्दीकी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है. उन्हें भी बरी करने का आदेश दिया है. अमानतुल्लाह खान को प्रवर्तन निदेशालय ने दो सितंबर को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था. वहीं, आरोपपत्र में मरियम सिद्दीकी का नाम शामिल है, जिसे इस मामले में ईडी ने आरोपी के रूप में गिरफ्तार नहीं किया था.
कोर्ट ने कहा कि यह भी कहा कि मरियम सिद्दीकी के खिलाफ जांच एजेंसी के पास कोई सबूत नहीं है. उन्हें इस मामले में बरी किया जाता है. जांच एजेंसी ने मरियम के खिलाफ कोई महत्वपूर्ण सबूत पेश नहीं कर पाई थी. हालांकि, इस मामले में अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, लिहाजा उन्हें बरी किया गया है. कोर्ट ने 13 नवंबर को चार्जशीट पर संज्ञान लेने के मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया था.
गौरतलब है कि ईडी ने 29 अक्टूबर राउज एवन्यू कोर्ट में सुनवाई के दौरान अमानुतुल्लाह खान के खिलाफ 110 पन्नों की आरोप पत्र दायर की थी. जिसमें दावा किया गया था कि खान ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार के माध्यम से कथित रूप से अर्जित धन का शोधन किया था. जांच एजेंसी ने दावा किया था कि मामले में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं. ईडी की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था.
FIRST PUBLISHED : November 14, 2024, 11:24 IST