ग्रेटर नोएडा में कुत्ता पालने के लिए बनाए गए नियम, संशोधित पेट रजिस्ट्रेशन पॉलिसी को मिली मंजूरी


ग्रेटर नोएडा. उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में कुत्ता पालने वालों के लिए नियम बनाए गए हैं. ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पेट रजिस्ट्रेशन जल्द शुरू करने जा रहा है. इस पेट रजिस्ट्रेशन संशोधित पॉलिसी को प्राधिकरण ने मंजूर कर दिया है. पहले अनुमोदित पॉलिसी में नागरिकों और आरडब्लूए, एओए और एनजीओ से सुझावों को सम्मिलित करते हुए बोर्ड के समक्ष इस प्रस्ताव को रखा गया था, जिसे अब बोर्ड ने स्वीकार कर लिया है.

संशोधित पॉलिसी के अनुसार अब पेट रजिस्ट्रेशन के लिए कोई शुल्क प्राधिकरण की तरफ से नहीं लिया जाएगा. रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया तीन महीने के बजाय अब साल भर चलती रहेगी लेकिन अगर किसी ने पेट रजिस्टर्ड न होने की शिकायत प्राधिकरण में की, तो जांच करने के बाद प्राधिकरण की तरफ से 2000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. यही नहीं, पालतू जानवरों को सर्विस लिफ्ट से ही ले जाया जाएगा लेकिन लिफ्ट में अगर कोई व्यक्ति पहले से है, तो पेट के साथ मालिक के अलावा दूसरा व्यक्ति नहीं जाएगा.

लिफ्ट के लिए बनाए गए ये नियम

अगर जो व्यक्ति पहले से लिफ्ट में मौजूद है और उसकी सहमति बन जाती है, तो डॉग और उसका मालिक और पहले से मौजूद व्यक्ति लिफ्ट से जा सकते हैं. इसके अलावा एओए, आरडब्ल्यूए और वहां के रहने वाले निवासी मिलकर पेट फिटिंग पॉइंट चिह्नित करेंगे. इसके अलावा एनजीओ की मदद से पीपीपी के आधार पर एक शेल्टर होम बनाया जाएगा. इसके लिए जमीन ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की तरफ से दी जाएगी और इसका संचालन संबंधित एनजीओ की जिम्मेदारी में होगा.

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