चाइल्‍ड केयर सेंटर में मिले 27 सिलेंडर, 5 में हुआ था ब्‍लास्‍ट…, दिल्‍ली पुलिस ने FIR में क्‍या कुछ बताया?


नई दिल्ली. दिल्ली के विवेक विहार इलाके के चाइल्ड केयर हॉस्पिटल में आग लगने की घटना के बाद पुलिस की एफआईआर सामने आई है. एफआईआर के मुताबिक हॉस्पिटल के पहले फ्लोर पर ऑक्सीजन सिलेंडर की भराई का काम चल रहा था. अस्पताल में आग लगने से पांच ऑक्सीजन सिलेंडर फट गए थे, जिसके वजह आग काफी तेजी से फैल गई. इस घटना में सात नवजातों की मौत हो गई थी.

एफआईआर में कहा गया है कि ‘बेबी केयर न्यू बॉर्न चाइल्ड हॉस्पिटल’ की दो मंजिला इमारत के अंदर और बाहर कुल 27 ऑक्सीजन सिलेंडर मिले हैं. इस अस्पताल में शनिवार रात आग लग गई थी. घटना की एफआईआर की प्रति ‘पीटीआई’ के पास है. पुलिस को रात 11.29 बजे अस्पताल में आग लगने की सूचना मिली.

एफआईआर में कहा गया है, ‘दमकलकर्मियों, सीएटीएस की एम्बुलेंस और (गैर सरकारी संगठन) शहीद भगत सिंह सेवा दल (एक गैर सरकारी संगठन) की मदद से, 12 नवजात शिशुओं को इमारत के पीछे से निकाला गया और उन्हें दूसरे अस्पताल ले जाया गया. इनमें से चार बच्चों और तीन बच्चियों को मृत घोषित कर दिया गया. दो अन्य बच्चों और तीन बच्चियों को अस्पताल में भर्ती कर लिया गया.’ बाद में फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और एक वैन से जले हुए सामान, जले हुए मलबे के हिस्से और तार के जले हुए टुकड़े एकत्र किए. इसमें कहा गया है कि गर्मी के कारण टीम इमारत के अंदर से वस्तुओं को एकत्र नहीं कर सकी.

घटनास्थल के निरीक्षण के दौरान इमारत के अंदर और बाहर ऑक्सीजन के 27 सिलेंडर मिले. एफआईआर में कहा गया है कि इनमें से पांच फटे हुए थे. बगल की इमारत के भूतल पर खड़ी एक एम्बुलेंस, एक स्कूटी और एक एयर कंडीशनिंग यूनिट भी जली हुई मिली. पड़ोस की इमारत में स्थित इंडस्ट्रियल बैंक का कुछ हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हो गया. आग से पांच नवजात शिशु झुलस गए. अस्पताल अवैध रूप से चल रहा था, उसका लाइसेंस कथित तौर पर ‘समाप्त’ हो गया था। उसके पास अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं था.

अस्पताल के मालिक डॉ. नवीन किची और घटना के समय ड्यूटी पर मौजूद डॉ. आकाश को रविवार को गिरफ्तार कर उन्हें तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया. एफआईआर के मुताबिक, किची और आकाश पर भारतीय दंड संहिता की धारा 336 (दूसरों के जीवन और निजी सुरक्षा को खतरे में डालने वाला कार्य), 304ए (लापरवाही से मौत का कारण बनना), 304 (गैर इरादतन हत्या) और 308 (गैर इरादतन हत्या का प्रयास) के तहत मामला दर्ज किया गया है.

Tags: Delhi Hospital, Delhi police



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