छतरपुर के MLA की विधायकी गई, जुलाई में ज्वाइन की थी BJP, स्पीकर ने इस कानून के तहत लिया फैसला


नई दिल्ली. दिल्ली के छतरपुर विधानसभा से विधायक करतार सिंह तंवर की विधानसभा सदस्यता खत्म कर दी गई है. दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष रामनिवास गोयल के निर्देश के बाद करतार सिंह तंवर की सदस्यता खत्म किए जाने का आदेश जारी किया गया. विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल के आदेश के मुताबिक 10 जुलाई से करतार सिंह तंवर की विधानसभा सदस्यता खत्म कर दी गई. करतार सिंह तंवर आम आदमी पार्टी के विधायक थे लेकिन जुलाई में तंवर ने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी. जिसके बाद दलबदल विरोधी कानून के तहत उन्हें विधानसभा की सदस्यता के अयोग्य घोषित कर दिया गया.

दल-बदल विरोधी कानून
दल बदल को रोकने के लिए 1985 में संविधान में दसवीं अनुसूची शामिल करके इस कानून को शामिल किया गया था. आमतौर पर इसे ‘दलबदल विरोधी कानून’ के रूप में जाना जाता है. इसका उद्देश्य विधायकों द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान राजनीतिक दल बदलने की प्रथा को रोकना था. इसको 52वें संशोधन अधिनियम, 1985 के माध्यम से संविधान में शामिल किया गया था. 1985 के अधिनियम के अनुसार, किसी राजनीतिक दल के एक-तिहाई निर्वाचित सदस्यों द्वारा ‘दलबदल’ को ‘विलय’ माना जाता था. लेकिन 91वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 ने इसे बदल दिया और अब कानून की नजर में वैध होने के लिए किसी पार्टी के कम से कम दो-तिहाई सदस्यों का विलय के पक्ष में होना जरूरी है. ऐसा नहीं होने पर सदन के सदस्य की सदस्यता को खत्म करने का नियम है.

FIRST PUBLISHED : September 24, 2024, 23:00 IST



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