जम्‍मू कश्‍मीर में इंटरनेट ‘बैन’ क्‍यों? सुप्रीम कोर्ट ने राज्‍य सरकार से पूछा सवाल, जारी किया यह आदेश


हाइलाइट्स

साल 2019 में जम्‍मू-कश्‍मीर से आर्टिकल-370 हटने के बाद से ही प्रदेश में इंटरनेट के प्रवाह को नियंत्रित किया जा रहा है.
सुप्रीम कोर्ट ने उस रिपोर्ट के निष्कर्ष को सार्वजनिक करने को कहा जिसके आधार पर इंटरनेट पर बैन है.

नई दिल्‍ली. जम्‍मू कश्‍मीर में आर्टिकल-370 हटने के बाद से किसी न किसी रूप में इंटरनेट के प्रवाह पर केंद्र सरकार का नियंत्रण है. इंटरनेट बैन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई याचिका पर सुनवाई करते हुए बेंच ने उस रिव्यू कमेटी के आदेश को सार्वजनिक करने का निर्देश दिया, जिसके आधार पर इंटरनेट बैन किया गया. जम्मू कश्मीर प्रशासन का कहना था कि कमेटी ने आंतकवाद, सीमापार घुसपैठ, सुरक्षा जैसे पहलुओं के साथ साथ बेहद संवेदनशील खूफिया इनपुट पर विचार कर फैसला लिया है.

जम्‍मू-कश्‍मीर प्रशासन की तरफ से कहा गया कि इस आदेश को सार्वजनिक करने से संवेदनशील जानकारी लीक हो सकती है. इसके साद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कमेटी ने किन पहलुओं पर विचार किया, इसकी जानकारी प्रकाशित करने की जरूरत नहीं है. कमेटी के निष्कर्ष को प्रकाशित करना पर्याप्त है.

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