जिसकी जमीन पर दिखा खुला बोरवेल, उसकी आएगी शामत! CM मोहन यादव ने बना डाला इतना कड़ा नियम


भारत में अकसर किसी ना किसी के बोरवेल में गिर जाने की खबरें सामने आती है. कभी खेलने के दौरान कोई बच्चा इनमें गिर जाता है तो कभी कोई वयस्क लापरवाही के कारण इनमें समा जाता है. बोरवेल से लोगों को निकालने में प्रशासन को काफी मशक्क्त करनी पड़ती है. इसमें काफी समय और पैसे भी लग जाते हैं. कभी फंसे लोगों को रेस्क्यू करने में सफलता हासिल हो जाती है तो कभी काफी मेहनत के बाद भी डेड बॉडी ही बाहर निकल पाती है. अब मध्यप्रदेश सरकार ने ऐसे बोरवेल पर लगाम लगाने के लिए कमर कस ली है.

मध्यप्रदेश सरकार ने निर्देश दिया है कि अब कोई भी अपनी जमीन पर खुले बोरवेल नहीं बना कर रख सकता है. अगर किसी की जमीन पर ऐसे बोरवेल दिखे तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा. इसे लेकर नया कानून बनाया गया है. एमपी सरकार ने इन हादसों को रोकने के लिए रोकथाम एवं सुरक्षा अधिनियम 2024 कानून बनाया है. इसके तहत जिनकी भी जमीन पर खुले बोरवेल दिखेंगे, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा. ये कानून पूरे प्रदेश के लिए लागू कर दिया गया है.

बना ऐसा कानून
नए कानून के मुताबिक़, अब बोरवेल की ड्रिलिंग के समय सुरक्षा के सारे इंतजाम अपनाने जरुरी है. अगर लापरवाही की वजह से कोई दुर्घटना हो जाती है तो बोरवेल बनाने वाली एजेंसी के अलावा जमीन के मालिक पर भी सख्त कार्यवाई की जाएगी. अगर किसी ने अपने जमीन में बोरिंग करवाई है तो उसे इसके तीन महीने के अंदर उसे बंद करना जरुरी है. अगर ऐसा नहीं हुआ तो जमीन मालिक और बोरिंग करने वाले से जुर्माना वसूला जाएगा.

शिकायत करने पर इनाम
नए कानून के मुताबिक़, अगर कोई सरकार को खुले बोरवेल की जानकारी देगा, तो उसे इनाम दिया जाएगा. साथ ही अगर खुले बोरिंग में गिरने की कोई घटना घटित हो जाती है तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी. इसके आलावा दस से पच्चीस हजार तक का जुर्माना भी वसूला जाएगा. अगर बोरवेल में गिरने की वजह से किसी की मौत हो जाती है तो जमीन मालिक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 100, 105, 106 और 110 के तहत एक्शन लिया जाएगा. इसके अलावा रेस्क्यू ऑपरेशन का सारा खर्चा भी जमीन मालिक को उठाना पड़ेगा.

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