ट्रेन का कंफर्म टिकट खो गया तो कैसे करेंगे सफर, कितना देना होगा जुर्माना? ये है रेलवे के नियम



Railway ट्रेन का कंफर्म टिकट खो गया तो कैसे करेंगे सफर, कितना देना होगा जुर्माना? ये है रेलवे के नियम

हाइलाइट्स

कन्फर्म ट्रेन टिकट भूलवश खो जाने पर आपको उसका डुप्लीकेट टिकट बनवाना होता है.
डुप्लीकेट टिकट बनवाने के लिए आपको श्रेणी के हिसाब से फीस का भुगतान भी करना होता है.
अगर खोया हुआ ओरिजिनल टिकट वापस मिल जाए तो आप फीस रिफंड ले सकते हैं.

नई दिल्ली. लंबी दूरी के सफर के लिए ज्यादातर लोग रेलवे पर ही भरोसा करते हैं. लेकिन रेलवे में सबसे ज्यादा मारामारी टिकट को लेकर होती है. जब भी हमें कहीं जाना होता है तो ट्रेन की टिकट एडवांस में बुकिंग करनी पड़ती है. ऐसे में कभी ये हो सकता है कि आपने जो टिकट खरीदा है वो गलती से खो जाता है. इससे आपको कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है.

ऐसे में आपके मन में यह सवाल उठता है कि अगर आपका कन्फर्म टिकट जल्दबाजी में घर पर ही छूट जाता है या कहीं खो गया तो क्या आप उस पर ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं? इस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? आइए रेलवे के नियमों के बारे में जानते हैं.

ये भी पढ़ें- झारखंड को इसी महीने मिलेगी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस वंदे भारत ट्रेन की सौगात, सप्ताह में 6 दिन चलेगी ट्रेन

टिकट खो जाने पर लेना होगा डुप्लीकेट टिकट
अगर आपका कन्फर्म ट्रेन टिकट भूलवश घर पर ही छूट गया है या कहीं खो गया है तो आपको उसका डुप्लीकेट टिकट बनवाना होगा. क्योंकि टिकट खो जाने पर आप बिना टिकट ट्रेन में सवार हो जाते हैं तो आपको जुर्माना भरना पड़ता है. ऐसे में आपको डुप्लीकेट टिकट बनवाना पड़ता है. इसे बनवाने के लिए अलग-अलग श्रेणी के नियम और फीस भी अलग-अलग होते हैं. अगर आप ट्रेन में सवार हो चुके हैं तो टीटीई के पास जाकर आप डुप्‍लीकेट टिकट बनवा सकते हैं. वहीं अगर आप स्टेशन पर है तो टिकट काउंटर से भी डुप्‍लीकेट टिकट बनवाया जा सकता है.

डुप्लीकेट टिकट के लिए लगेगी फीस
आपको बता दें कि सेकेंड क्लास और स्लीपर क्लास का डुप्लीकेट टिकट बनवाने के लिए आपको 50 रुपये फीस देनी होती है. वहीं इससे ऊपर की श्रेणी के लिए आपको 100 रुपये शुल्‍क का भुगतान करना होता है. अगर आपका कन्फर्म टिकट रिजर्वेशन चार्ट बनने के बाद खो जाता है तो डुप्लीकेट टिकट बनवाने के लिए आपको किराये का 50 फीसदी भुगतान करना पड़ता है. यह जानकारी रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट पर विस्‍तार से बताई गई है.

टिकट वापस मिल जाए तो फीस हो जाएगी रिफंड
अगर आपका खोया हुआ ओरिजिनल कन्फर्म रेल टिकट आपको वापस मिल जाता है तो ट्रेन छूटने से पहले आप दोनों टिकटों को रेलवे काउंटर पर दिखाकर डुप्‍लीकेट टिकट बनवाने के लिए दी हुई फीस रिफंड ले सकते हैं. वहीं अगर आपका टिकट कंफर्म होने के बाद गलती से फट जाता है तो भी आपको डुप्लीकेट टिकट बनवाना पड़ता है. जिसके लिए रेलवे आपसे किराए का 25 फीसदी फीस वसूल करता है.

Tags: Indian railway, Indian Railways, Railway Knowledge



Source link

x