तांत्रिकों ने 2 साल की बच्ची के पेट से निकाला कलेजा, फिर चढ़ाई थी बलि, अब कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद
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Fatehpur Latest News: आज से 5 साल पहले होली के दिन दो तांत्रिकों ने गड़ासे से काटकर दो साल की मासूम की बलि दे दी थी. दोनों ने तंत्र-मंत्र साधना के लिए बच्ची की जघन्य तरीके से हत्या की थी. इस मामले में कोर्ट ने…और पढ़ें
फतेहपुर. यूपी के फतेहपुर जिले में करीब 5 साल पहले दो तांत्रिकों ने 2 साल की मासूम बच्ची को होली के दिन रास्ते से किडनैप कर लिया था. इसके बाद देवी-देवताओं को खुश करने के लिए तंत्र-मंत्र करते हुए दोनों तांत्रिकों ने मासूम की बलि चढ़ा दी थी. इस मामले में शुक्रवार को अपर जिला और सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 28-28 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.
एडीजीसी कल्पना पांडेय ने बताया कि 21 मार्च 2019 को बिंदकी कोतवाली के नंदापुर गांव के रहने वाले राम खेलावन की दो वर्षीय मासूम पोती कंचन घर के अन्य छोटे बच्चों के साथ गांव में फॉग देखने गई थी. काफी देर तक वापस घर न लौटने पर मासूम की तलाश शुरू की गई, लेकिन कुछ पता नहीं चला था. दूसरे दिन एक नाले में मासूम का शव पड़ा मिला था. बच्ची के दोनों हाथ कटे थे. वहीं, शव का पेट फाड़कर कलेजा भी निकाला गया था. शव की दशा देखकर पीड़ित की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामले में अपहरण के साथ हत्या का मुकदमा दर्ज किया था.
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इसके बाद मामले की जांच-पड़ताल शुरू कर दी थी. विवेचना के दौरान गवाहों से पता चला था कि गांव का ही रहने वाला तांत्रिक हेमराज और उसका चेला ननकू देवी-देवताओं को खुश करने के लिए बच्चों की बलि चढ़ाता है. इस पर पुलिस ने उक्त आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू की. इस दौरान आरोपियों ने बताया था कि रास्ते से बच्ची को अपहरण करने के बाद गड़ासे से उसके दोनों हाथ काटे और फिर कलेजा निकाल कर बलि चढ़ा दी थी. इसके बाद लाश को नाले में फेंक दिया था.
आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने घटना में प्रयुक्त गड़ासा को बरामद कर विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा था. रिपोर्ट में इस धारदार हथियार में इंसानी खून लगे होने की पुष्टि हुई थी, जिससे यह साबित हो गया था कि मासूम बच्ची की हत्या की गई है. इसके बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया था. शुक्रवार को मामले की अंतिम सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए सबूतों और गवाहों के आधार पर अपर जिला और सत्र न्यायाधीश कोर्ट प्रथम के जज डॉ. मोहम्मद इलियास ने मासूम की बलि देने आरोपी तांत्रिक और उसके चेले को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास के साथ 28-28 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. आपको बता दें कि घटना के दूसरे ही दिन से दोनों आरोपी जिला जेल में बंद हैं.
Fatehpur,Uttar Pradesh
January 17, 2025, 21:49 IST