नहीं फाइल किया अबतक इनकम टैक्स रिटर्न? तो लग सकती है पेनाल्टी, बस ये है आखिरी तारीख


भोपाल. इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है. यदि निर्धारित समय से पहले रिटर्न फाइल नहीं किया तो आयकर दाता पर पेनाल्टी भी लग सकती है. उसके लिए अलग-अलग कैटेगरी भी बनाई गई है. रिटर्न फाइल करने के लिए कर सलाहकार, सीए, एडवोकेट की मदद ले सकते हैं. इसके अलावा आयकरदाता आयकर विभाग के ई-पोर्टल पर ऑनलाइन भी आइटीआर फाइल कर सकते हैं.
वहीं नौकरी पेशा या स्व रोजगार वाले व्यक्ति, हिन्दू अविभाजित परिवार, कंपनी या फर्म संचालक भी ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं. अभी इनकम टैक्स भरने का फायदा यह होगा कि यदि आपका टीडीएस ज्यादा कटा है तो जल्द आयकर रिफंड मिल जाएगा.

चल रही है दो तरह की व्यवस्था
लोकल 18 से बात करते हुए सीए रोहित पाटीदार ने बताया कि फिलहाल दो तरह की कर व्यवस्था चल रही है, जो कि पुरानी कर व्यवस्था और नई कर व्यवस्था है. पुरानी कर व्यवस्था के तहत आयकरदाता हर तरह की कटौती क्लेम कर सकता है. इसमें आप अधिकतम 1.5 से 2 लाख तक की कटौती क्लेम कर सकते हैं. जिसमें पीपीएफ का निवेश, एलआईसी, होम लोन की मूल राशि और पांच वर्ष का फिक्स्ड डिपॉजिट शामिल होता है.

इसमें 2.5 लाख रुपए तक मूल धारणा सीमा है, जिसका मतलब है कि यदि आपकी आय 2.5 लाख रुपए से कम है तो आपको आयकर रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है. यदि आपकी आय 2.5 लाख रुपए से अधिक है तो इसके लिए आई टी डिपार्टमेंट ने स्लैब रेट देकर रखा है, जिसके तहत 2.5 से 5 लाख रुपए तक 5%, 5 से 10 लाख रुपए तक 20% और 10 लाख से ऊपर पर 30% इंकम टैक्स भरना होता है.

न्यू टैक्स रिजिम में एक ही कटौती की अनुमति
न्यू टैक्स रिजिम के अंदर मूल धारणा सीमा 3 लाख रुपए रहती हैहै, जिसका मतलब है कि 3 लाख रुपए तक आपको कोई टैक्स नहीं भरना होता है. वहीं 3 से 6 लाख तक में 5%, 6 से 9 लाख रुपए तक 10%, 9 से 12 लाख तक में 15%, 12 से 15 लाख तक में 20% और 15 लाख से ऊपर पर 30% इंकम टैक्स भरना होता है. हालांकि इसमें सिर्फ एक ही कटौती की अनुमति रहती है, जो कि 50 हजार रुपए तक का स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है.

समय से भरना होगा टैक्स
यदि निर्धारित समय 31 जुलाई तक आयकरदाता रिटर्न फाइल नहीं करता है तो 5 लाख की आय पर उसे 1000 रुपए एवं 5 लाख रुपए से ऊपर की आय पर 5000 रुपए लेट फीस लगेगी. इसके अलावा रिटर्न समय पर नहीं भरने पर यदि आए में नुकसान हुआ है तो अगले साल के मुनाफे में यह नुकसान समायोजित होगा.

आयकर रिटर्न के लिए किन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत
आयकर रिटर्न फाइल के लिए पैन कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, टीडीएस सर्टिफिकेट, बैंकों या पोस्ट ऑफिस से ब्याज सर्टिफिकेट, टैक्स निवेशों का प्रमाण, फॉर्म 16 (नौकरीपेशा लोगों के लिए), सैलरी स्लिप, फॉर्म (16ए, 16बी, 16सी), बीमा संबंधी दस्तावेज और हाउसिंग लोन पर दिए गए ब्याज की जानकारी जैसे दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है.

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