नाबालिग को दी स्‍कूटी- कार तो माता-पिता पर होगा मुकदमा, होगी ये 4 कार्रवाई


लखनऊ : उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की सड़कों पर कल यानी रविवार से अगर 18 साल से कम उम्र के बच्चे दो पहिया या चार पहिया वाहन दौड़ाते हुए नजर आए तो उनके माता-पिता के ऊपर कार्रवाई की जाएगी. नया नियम लखनऊ कमिश्नरेट की ओर से जारी कर दिया गया है और यातायात पुलिस ने इसकी एडवाइजरी भी जारी कर दी है. यातायात पुलिस के मुताबिक 18 साल से कम के बच्चों को अगर उनके माता-पिता ने दो पहिया या चार पहिया वाहन चलाने के लिए दिया तो यह उनकी जान से खिलवाड़ है और लापरवाही का भी नतीजा है. ऐसे में ऐसे में इसके जिम्मेदार अभिभावक माने जाएंगे.

कल रविवार से यातायात पुलिस की ओर से चेकिंग अभियान भी शुरू होने जा रहा है, जिसमें अगर 18 साल से कम उम्र के बच्चे चार पहिया या दो पहिया वाहन चलाते हुए सड़क पर नजर आए तो उनके माता-पिता के ऊपर कार्रवाई की जाएगी. इसके साथ ही 25000 रुपए का जुर्माना लगेगा. यही नहीं 12 महीने के लिए वाहन का लाइसेंस को रद्द कर दिया जाएगा. यही नहीं अपराध करने वाले बच्चे 25 वर्ष तक की आयु के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अपात्र घोषित कर दिए जाएंगे.

इस तरह होगी कार्रवाई
यातायात पुलिस की ओर से जारी की गई एडवाइजरी के मुताबिक 18 साल से कम उम्र के बच्चे अगर वाहन चलाते हुए लखनऊ की सड़कों पर मिल जाते हैं तो सबसे पहले अभिभावक, संरक्षक या वाहन स्वामी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 125 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी और मुकदमा पंजीकृत हो सकता है. इसके अलावा 25000 रुपए का जुर्माना लगेगा. 12 महीने के लिए गाड़ी का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा. अपराध करने वाले बच्चे 25 वर्ष की आयु तक के लिए लाइसेंस प्राप्त नहीं कर पाएंगे.

शुरू होने जा रहा है चेकिंग अभियान
आपको बता दें कि लखनऊ की सड़कों पर इन दिनों 18 साल से कम उम्र के बच्चे स्कूटी, मोटरसाइकिल और कभी-कभी कार चलाते हुए नजर आ जाते हैं. बच्चों को यातायात नियम ना पता होने की वजह से कई बार बड़े सड़क हादसे भी होते हैं. जबकि नियम के अनुसार 18 साल से कम उम्र के बच्चे गाड़ी नहीं चला सकते. इसके बावजूद अगर कल से कोई भी गाड़ी चलाता हुआ नाबालिग बच्चा मिलता है तो पुलिस की ओर से उनके अभिभावक के ऊपर कार्रवाई की जाएगी.

FIRST PUBLISHED : July 6, 2024, 18:16 IST



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