फतेहपुर: सामूहिक हत्याकांड में 30 साल बाद आया कोर्ट का फैसला, 10 दोषियों को उम्रकैद
हाइलाइट्स
यूपी के फतेहपुर जिले में 30 साल पहले हुई पांच लोगों की सामूहिक हत्याकांड में 10 दोषियों को उम्रकैद
नेवानीपर गांव में 23 जुलाई 1992 को दिल दहला देने वाली वारदात हुई थी
फतेहपुर. यूपी के फतेहपुर जिले में 30 साल पहले हुई पांच लोगों की सामूहिक हत्याकांड में कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई के बाद 10 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई. कोर्ट ने आठ दोषियों पर 30-30 हजार और 2 दोषियों पर 35-35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.
बता दें कि पूरा मामला खागा कोतवाली क्षेत्र के नेवानीपर गांव का है, जहां 23 जुलाई 1992 को दिल दहला देने वाली वारदात हुई थी. मुकदमे की खुन्नस में दोषी संतोष, दिनेश, बड़कू, छोटकू, ललकू, बूंदी पासी, अंसार, निसार, मकबूल, इकबाल व सत्तार बंदूक व तमंचे से लैस होकर आ धमके और भोंडा कालोनी के कमरे में ताश खेल रहे कमलाकांत, ओमप्रकाश, रमाकांत पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी. दोषियों ने घेरकर फावड़े से भी वार किया, जिसमें रमाकांत की मौके पर ही मौत हो गई. गांव में फायरिंग से दहशत फैल गई. गांव के गौरीशंकर, पीतांबर, आनंद स्वरूप, नागेंद्र, बमशंकर, ओम प्रकाश, जुझलाल, नरेंद्र, शिववृत आदि ने हमलावरों का पीछा किया तो उन पर भी ताबड़तोड़ फायरिंग की गई. जिसमें बमशंकर, ओम प्रकाश, जुझलाल व नरेंद्र की भी मौत हो गई और कृष्ण अवतार, शिववृत व पीतांबर घायल हो गए थे.
इस घटना के एक वर्ष पहले वादी श्याम बिहारी के पौत्र दिनेश की हत्या कानेमई गांव के संतोष, राकेश झल्लर ने कर दी थी और शव को गायब कर दिया था. मृतक के भाई ओमप्रकाश ने कौशांबी के सैनी थाने में उक्त लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. इसी मुकदमे की खुन्नस के चलते दोषियों ने सामूहिक हत्याकांड को अंजाम दिया था. अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता देवेंद्र कुमार सिंह भदौरिया ने दलीलें रखी. अपर सत्र न्यायधीश विनोद कुमार चौरसिया की अदालत ने बुधवार को सुनवाई करते हुए संतोष, दिनेश, छोटकू उर्फ चंद्रपाल, लाबू उर्फ ललकू, अंसार, निसार, इकबाल, सत्तार, एजाज व लल्लू को दोषी करार दिया. गुरुवार को अदालत ने 10 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई. कोर्ट ने निसार, लल्लू पर 35-35 हजार व अन्य आठ दोषियों को 30-30 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया. हत्याकांड में आरोपित बड़कू, मकबूल व रसीद समेत पांच लोगों की दौरान मुकदमा मौत हो चुकी है.
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FIRST PUBLISHED : June 09, 2023, 07:09 IST