बहू की गोद कर दी सूनी, अस्पताल में दादी ने किया कुछ ऐसा, सुनकर कांप जाएगी रूह, मिली उम्र कैद की सजा
ग्वालियर. मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 3 दिन की दिव्यांग नवजात बच्ची की गलाघोंट कर हत्या करने वाली उसकी सगी दादी को जिला अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है. साथ ही एक हजार का जुर्माना भी लगाया है. 23 मार्च 2024 को ग्वालियर की काजल चौहान ने बच्ची को जन्म दिया था. बच्ची जन्म से ही दिव्यांग थी. बेटा न होने के चलते बच्ची की दादी प्रेमलता चौहान अपनी बहू काजल से खुश नहीं थी. काजल ने कमला राजा अस्पताल में बच्ची को जन्म दिया था, इस दौरान अस्पताल में काजल की सास प्रेमलता भी मौजूद थी.
अस्पताल में 26 मार्च की रात प्रेमलता ने बच्ची को चादर में लपेटकर गला घोंट कर उसकी हत्या कर दी. बच्ची की मां काजल ने इस मौत को संदिग्ध बताया था. इसके चलते पुलिस ने बच्ची के शव का पीएम कराया.
कोर्ट ने सुनाई सजा
18 अप्रैल को पीएम रिपोर्ट आने के बाद उसकी हत्या की पुष्टि हुई. इसके बाद कंपू पुलिस ने दादी प्रेमलता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. 9 जुलाई को यह मामला जिला न्यायालय में पहुंचा. करीब 4 महीने की सुनवाई के बाद जिला अदालत ने बच्ची की दादी प्रेमलता चौहान को हत्या का जिम्मेदार माना. 9 नवंबर की शाम जिला अदालत ने हेमलता चौहान को दोषी मानकर उसे उम्र केद की सजा सुनाई.
साथ ही कोर्ट ने 1 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. आपको बता दें कि अपने बेटे के घर पहले ही संतान लड़की के रूप में होने से दादी प्रेमलता चौहान नाखुश थी, इसीलिए उसने बच्ची की गला घोंट कर हत्या कर दी. अदालत में दोषी करार दी गई प्रेमलता को यकीन नहीं था कि उसकी करतूत का राज खुल जाएगा. लेकिन अदालत ने प्रकृतिजन्य सबूत के आधार पर प्रेमलता चौहान को दोषी मानते हुए उसे उम्र केद की सजा सुनाई.
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FIRST PUBLISHED : November 10, 2024, 11:46 IST