बेटियों की शादी के लिए यूपी सरकार दे रही 51 हजार रुपए, लाभ लेने के लिए यहां करें आवेदन



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हरिकांत शर्मा/ आगरा: मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों को कुल 51 हजार रुपये की सहायता दी जाएगी. इस योजना का उद्देश्य निराश्रित, निर्धन और जरूरतमंद परिवारों की बेटियों की शादी में आर्थिक सहयोग प्रदान करना है. जिला समाज कल्याण अधिकारी जी.आर. प्रजापति ने जानकारी दी कि इस योजना में 35 हजार रुपये कन्या के बैंक खाते में जमा किए जाएंगे. इसके अलावा, 10 हजार रुपये की वैवाहिक उपहार सामग्री और 6 हजार रुपये विवाह आयोजन पर खर्च किए जाएंगे.

पात्रता के नियम !

1. आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए.

2. परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए.

3. कन्या की उम्र शादी के दिन 18 साल या उससे अधिक होनी चाहिए और वर की उम्र 21 साल या उससे अधिक होनी चाहिए.

4. अविवाहित, विधवा, परित्यक्त या तलाकशुदा (जिसका कानूनी तलाक हो चुका हो) कन्याओं को प्राथमिकता मिलेगी.

5. निराश्रित कन्याओं, दिव्यांग कन्याओं, विधवा महिलाओं की पुत्रियों और दिव्यांग अभिभावकों की बेटियों को प्राथमिकता दी जाएगी.

ये है आवेदन प्रक्रिया !

इच्छुक व्यक्ति योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन पोर्टल www.cmsvy.upsdc.gov.in पर सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं. आवेदन जनसुविधा केंद्र, साइबर कैफे या निजी इंटरनेट केंद्र के माध्यम से भी किया जा सकता है.
यह योजना समाज के वंचित वर्गों की बेटियों को सशक्त बनाने और उनके विवाह में आर्थिक सहयोग देने का प्रयास है.

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