‘मैं रोज इंसुलिन की मांग…’ जेल प्रशासन की किस बात पर भड़के अरविंद केजरीवाल, डॉक्टरों का बड़ा फैसला


नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली कोर्ट के निर्देश पर गठित पांच सदस्यीय मेडिकल बोर्ड ने इंसुलिन की कम खुराक जारी रखने के लिए कहा है. यह निर्णय बोर्ड द्वारा समीक्षा के बाद लिया गया. इसमें एक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट और एक शुगर स्पेशलिस्ट शामिल थे. वर्चुअल-बैठक में बोर्ड ने कहा कि केजरीवाल स्वस्थ हैं और उन्हें दी जा रही दवाओं की खुराक में बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है. अगली समीक्षा बैठक सात दिन बाद होगी.

मालूम हो कि केजरीवाल को इंसुलिन की पहली खुराक सोमवार की शाम को दी गई थी, जब उनका शुगर लेवल 217 तक बढ़ गया था. अगले दिन गठित मेडिकल बोर्ड ने खुराक को पांच दिनों तक जारी रखने की सलाह दिया था. उन्हें रोजाना दोपहर के भोजन और रात के खाने से पहले दिन में दो बार इंसुलिन की कम खुराक दी जा रही है और यह अगली समीक्षा बैठक तक जारी रहेगा.

तिहाड़ जेल के एक अधिकारी ने कहा, ‘तिहाड़ के डॉक्टर केजरीवाल के स्वास्थ्य की निगरानी कर रहे हैं और उन्हें घर का बना खाना और डॉक्टरों द्वारा बताई गई अन्य दवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं.’ सूत्रों ने कहा कि आम आदमी पार्टी नेता जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंस की माध्यम से एम्स के डॉक्टरों से बात की. जिसके के बाद जेल अधिकारियों ने दावा किया कि इंसुलिन की डोज अभी नहीं बढ़ाई जाएगी. हालांकि, केजरीवाल की इस मामले पर अलग राय है.

केजरीवाल के अनुसार, शुगर लेवल की रीडिंग 250 से 320 mg/dl के बीच है. मैं लगभग हर दिन इंसुलिन की मांग करता था, फिर आप ऐसा बयान कैसे दे सकते हैं कि मैंने कभी इंसुलिन का मुद्दा नहीं उठाया?”

इससे पहले आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन और मधुमेह की अन्य दवाएं न देकर जेल में मारने की साजिश का आरोप लगाया था. ईडी ने केजरीवाल पर रोजाना से शुगर वाले खाना खाने का आरोप लगाया था. केजरीवाल ने इन आरोपों को खारिज कर कहा कि एजेंसी पर मुद्दे का राजनीतिकरण कर रही है.

दिल्ली के मुख्यमंत्री को 21 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली सरकार की अब समाप्त हो चुकी उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था. वह 1 अप्रैल से तिहाड़ जेल में बंद हैं. दिल्ली हाईकोर्ट जांच एजेंसी द्वारा उन्हें जारी किए गए समन को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका पर 15 मई को सुनवाई करेगा.

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