यूपी में बच्चों के लिए स्पॉन्सरशिप योजना, हर महीने 4000 रुपये का मिलेगा लाभ, जानिए क्या है पूरी स्कीम


महिला एवं बाल विकास विभाग ने एक महत्वपूर्ण योजना, स्पॉन्सरशिप योजना, शुरू की है. इस योजना के तहत 18 वर्ष से कम आयु के दिव्यांग बच्चों को हर महीने 4000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी. इस राशि का लाभ उठाने के लिए बच्चों को योजना में आवेदन करना होगा, जिसके बाद ही उन्हें यह राशि दी जाएगी.

दिव्यांग बच्चों को मिलेगी सहायता
इस योजना का मुख्य उद्देश्य 18 वर्ष से कम आयु के दिव्यांग बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है. मुख्य विकास अधिकारी श्री सुमित यादव ने लोकल 18 से बातचीत में बताया कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए दिव्यांग बच्चे का आयु 18 वर्ष से कम होना आवश्यक है. इसके अलावा, उन्हें यूडीआईडी कार्ड, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, शैक्षिक योग्यता का प्रमाण पत्र, अभिभावक का फोटो, बैंक खाता और आय प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे. इन सभी योग्यताओं को पूरा करने वाले बच्चों को चिन्हित कर आवेदन पत्र भरे जाएंगे.

आय सीमा की शर्तें
इस योजना का लाभ उन परिवारों को मिलेगा जिनकी वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्रों में 72,000 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 96,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए. जिन बच्चों के माता-पिता या कानूनी अभिभावक दोनों की मृत्यु हो गई है, उन्हें आय सीमा में छूट दी जाएगी.

जानकारी कैसे प्राप्त करें
योजना के बारे में विस्तृत जानकारी जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय मुरादाबाद से प्राप्त की जा सकती है. यह योजना विशेष रूप से उन जरूरतमंद बच्चों के लिए बहुत मददगार साबित होगी जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है.

किन बच्चों को मिलेगा लाभ
इस योजना का लाभ उन बच्चों को मिलेगा जो कुछ खास मानदंडों को पूरा करते हैं. जैसे, बच्चे की उम्र 18 साल से कम होनी चाहिए. दिव्यांगता का प्रमाण पत्र होना चाहिए. ग्रामीण क्षेत्रों में वार्षिक आय 72,000 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 96,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए. ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता की मृत्यु हो गई हो या जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं.

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