राज्य वन सेवा परीक्षा 2023: हाईकोर्ट ने MPPSC के 2 सवालों को बताया गलत, मेरिट लिस्ट दोबारा जारी करने के निर्देश


जबलपुर. मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) की राज्य वन सेवा परीक्षा-2023 दे चुके युवाओं के लिए बड़ी खबर है. जबलपुर हाईकोर्ट ने इस परीक्षा में पूछे गए दो सवालों को गलत बताया है. अब हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि इस परीक्षा की मेरिट लिस्ट को दोबारा जारी किया जाए. बता दें, राज्य वन सेवा परीक्षा-2023 की मेंस परीक्षा 30 जून को होनी है. इसी की प्री-मेरिट लिस्ट अब दोबारा जारी करने के आदेश दिए गए हैं. गौरतलब है कि एमपीपीएससी ने राज्य वन सेवा परीक्षा-2023 प्रिलिम्स पिछले साल दिसंबर में आयोजित की थी.

इस परीक्षा का रिजल्ट इस साल जनवरी में घोषित किया गया. इसी के साथ एमपीपीएससी ने कहा कि इसकी मैंस परीक्षा मार्च में आयोजित की जाएगी. इस बात को लेकर विवाद हो गया था. युवाओं का कहना था कि मैंस परीक्षा के लिए और समय चाहिए. इसलिए इसकी तारीख बढ़ाई जाए. लेकिन, एमपीपीएससी ने तारीख नहीं बदली और 11 से 16 मार्च के बीच मैंस परीक्षा करवा दी. इसी दौरान कुछ युवाओं ने प्रिलिम्स में पूछे गए प्रश्नों को लेकर हाईकोर्ट में आपत्ति दर्ज कराई. इसके बाद हाईकोर्ट ने दो सवालों को गलत पाया है. सूत्र बताते हैं कि हाईकोर्ट ने एमपीपीएससी को इन दोनों गलत सवालों का लाभ उम्मीदवारों को देने के लिए कहा है.

हाईकोर्ट ने इन दो सवालों पर दिया फैसला
जानकारी के मुताबिक, राज्य वन सेवा परीक्षा-2023 में एमपीपीएससी ने प्रेस की स्वतंत्रता वाले विलियम बैंटिंक और कबड्डी संघ के मुख्यालय से संबंधित प्रश्न पूछे थे. इन्हीं सवालों को जबलपुर हाईकोर्ट ने गलत बताया है. हाईकोर्ट ने कहा कि इन दो सवालों का लाभ केवल उन्हीं उम्मीदवारों को न दिया जाए, जो अदालत आए हैं, इसका लाभ उन सभी को दिया जाए जिन्होंने ये परीक्षा दी थी.

FIRST PUBLISHED : May 16, 2024, 17:09 IST



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