सेबी ने भेदिया कारोबार मामले में वॉकहार्ट के पूर्व कार्यकारी पर रोक लगाई
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने वॉकहार्ट लिमिटेड के पूर्व कार्यकारी यतेंद्र कुमार को प्रतिभूति बाजार से छह महीने के लिए प्रतिबंधित कर दिया है. उनके खिलाफ यह कदम भेदिया कारोबार से संबंधित मामले में उठाया गया है. इसके साथ ही नियामक ने कुमार को भेदिया कारोबार नियमों का उल्लंघन कर बचाई गई 14 लाख रुपये की राशि लौटाने का भी निर्देश दिया है.
कुमार पर एक साल के लिए वॉकहार्ट लि. की प्रतिभूतियों की खरीद-फरोख्त और किसी तरह के अन्य सौदे की भी रोक रहेगी.
सेबी ने भेदिया कारोबार नियमों के उल्लंघन का पता लगाने के लिए जनवरी, 2012 से अगस्त, 2013 की अवधि के लिए कंपनी के शेयरों में कारोबार की जांच की थी.
नियामक ने सोमवार को अपने 50 पृष्ठ के आदेश में कहा कि कुमार ने कंपनी के शेयरों में उस समय कारोबार किया, जबकि उनके पास अप्रकाशित मूल्य-संवेदनशील जानकारी (यूपीएसआई) थी. यह जानकारी अमेरिकी खाद्य एवं दवा प्रशासन (यूएसएफडीए) द्वारा वॉकहार्ट के महाराष्ट्र के वालुज विनिर्माण संयंत्र को फॉर्म 483 जारी करने से संबंधित थी.
फॉर्म 483 में एफडीए के निष्कर्षों को विस्तार से शामिल किया जाता है और इसे तब जारी किया जाता है जब यूएसएफडीए को संयंत्रों का निरीक्षण पूरा होने पर कुछ आपत्तिजनक मिलता है. इस तरह का फॉर्म जारी करने को प्रतिकूल निष्कर्ष माना जाता है.
आदेश के अनुसार, यूएसएफडीए ने 22 मार्च, 2013 को वॉकहार्ट को फॉर्म 483 जारी किया था.