‘हिट एंड रन केस में जमानत कैसे मिली?’ अनीश की मौत से दुखी परिजन बोले- हत्‍या का केस चले


उमरिया ( मध्‍यप्रदेश) . महाराष्ट्र के पुणे में हुए बहुचर्चित हिट एंड रन केस में आईटी इंजीनियर अनीश अवधिया और अश्विनी कोष्टा की दर्दनाक मौत को लेकर शहर में मातम छाया रहा. स्‍थानीय मुक्तिधाम में अंतिम संस्कार करने के बाद अनीश के चाचा और दादा ने कहा कि यह सब अत्‍यंत दुख भरा है. हमारे बेटे की हत्‍या हुई है और महाराष्‍ट्र की पुलिस को नए कानून के तहत हत्‍या का मुकदमा दर्ज करना चाहिए था. हम चाहते हैं कि हत्‍यारे पोर्श ड्राइवर को सख्‍त सजा मिले.

अनीश के दादा आत्माराम अवधिया ने कहा कि केवल 24 साल का था अनीश. उसकी हत्‍या की गई है. और मामला सड़क हादसा कहकर बदला जा रहा है. इसमें आरोपी को जमानत मिल गई इसका हमें बहुत दुख है. ऐसे हत्‍यारे ड्राइवर को 304 के तहत कड़ी सजा मिलनी चाहिए. उन्‍होंने कहा कि हत्‍यारा ड्राइवर नशे में था और उसकी पोर्श कार की रफ्तार बहुत ज्‍यादा थी. ऐसे में पुलिस को सही धाराओं में मुकदमा दर्ज करना चाहिए था.

एम्‍बुलेंस से मंगलवार तड़के पहुंचा बेटे का शव, ऐसे रोया परिवार कि….
एम्बुलेंस से मंगलवार तड़के अनीश अवधिया का शव जैसे ही उमरिया पहुंचा वहां मौजूद सभी लोग रोने लगे. परिजन, दोस्‍त और रिश्‍तेदारों के रोने की आवाज ने सभी की आंखों को नम कर दिया. उन्‍होंने कहा कि बेटे के नहीं होने का दुख भगवान किसी को न दे. अनीश के परिजनों ने आरोपी ड्राइवर को जमानत देने का विरोध भी जताया है. उनका कहना था कि यह सड़क हादसा नहीं बल्कि हत्या है.

240 की स्‍पीड से पोर्श ने बाइक को पीछे से टक्‍कर मारी, ड्राइवर नशे में था और पुलिस ने…
अनीश के चाचा ने कहा कि मेरा भतीजा पुणे में काम करता था. उस रात उसकी बाइक को पीछे से तेज रफ्तार पोर्श कार ने टक्कर मार दी थी. इसमें दो लोगों की मौत हुई है. इसमें हत्‍या का मुकदमा बनना चाहिए. पोर्श चलाने वाला नाबालिग शराब के नशे में था. पुलिस इसमें 304 का केस बनाए. जो जमानत नाबालिग को मिली है; उसे भी निरस्‍त करना चाहिए और उसे कड़ी सजा दिलानी चाहिए ताकि आगे के लिए सबक मिल सके. अभी पु‍लिस ने अपराध की गंभीरता नहीं समझी. कोर्ट से आरोपी हत्‍यारे की जमानत हो गई है.

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