हिमाचल की सुक्खू सरकार के लिए बड़ी राहत, अभी बंद नहीं होंगे 9 होटल, हाईकोर्ट ने लगाई रोक


शिमला. हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार के लिए राहत की खबर है. प्रदेश हाईकोर्ट ने टूरिज्म विभाग के 9 होटलों को बंद करने के फैसले पर रोक लगा दी है. ऐसे में अब ये होटल करीब अगले 6 महीने तक खुले रहेंगे. हाईकोर्ट ने सुक्खू सरकार की याचिका पर ये आदेश दिया है.

जानकारी के अनुसार, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पर्यटन विकास निगम कुल 18 होटलों को बंद करने के आदेश दिए थे. हालांकि, कोर्ट की तरफ से केवल नौ ही होटलों को खुले रखने के आदेश दिए हैं. इसमें सोलन के चायल का होटल पैलेस, लाहौल स्पीति का चंद्रभागा केलांग, चंबा में खज्जियार के मेघदूत होटल, लॉग हट मनाली, कुंजम होटल, भागसू होटल, नग्गर कैसल, कुल्ल और धर्मशाला के धौलाधार होटल को लेकर आदेश जारी किए हैं. ऐसे में ये होटल अगले साल मार्च तक खुले रहेंगे.

शुक्रवार को जस्टिस अजय मोहन गोयल की अदालत ही मामले की सुनवाई हुई थी और फिर जज ने आदेश जारी किए.

क्या है मामला

हिमाचल प्रदेश का टूरिज्म विभाग प्रदेशभर में 56 होटल चला रहा है. इन होटलों में से 18 घाटे में चल रहे थे और इनकी ऑक्युपेंसी 40 फीसदी के करीब बीते तीन साल से रह रही थी. टूरिज्म विभाग से रिटायर कर्मचारियों ने अपने रिटायरमैंट के बाद के अपने पैसों और एरियर के लिए हाईकोर्ट से गुहार लगाई थी. क्योंकि सरकार की तरफ से इनकी देय राशि नहीं दी गई थी. इसी मामले में हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया था और सोलन, धर्मशाला, मनाली और कुल्लू सहित अन्य इलाकों के 18 होटलों को बंद करने का फैसला सुनुाया था.

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