अब इन दुकानदारों को भी कराना होगा कैजुअल रजिस्ट्रेशन, पहले ही लगाना पड़ेगा बिक्री का अनुमान
मथुरा: त्यौहारों पर अगर आप अस्थाई दुकान लगा रहे हैं या अस्थाई दुकान लगाकर अपनी जीविका चलाना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. उत्तर प्रदेश राज्य कर विभाग द्वारा व्यापारियों के लिए एक गाइडलाइन जारी की गई है. यह गाइडलाइन उन लोगों के लिए जारी की गई है जो त्योहारों पर अस्थाई दुकान लगाते हैं. अस्थाई दुकानदारों को भी अब रजिस्ट्रेशन लेना होगा. तो चलिए जान लेते हैं कि यह रजिस्ट्रेशन किस तरह से लेना होगा और इस रजिस्ट्रेशन को लेने की क्या प्रक्रिया है.
रजिस्ट्रेशन के लिए जमा करना होता है अलग-अलग चार्ज
भारतीय संस्कृति में भारत के त्योहार बेहद ही खास होते हैं. इन त्यौहारों पर लोग त्योहार से जुड़े तरह-तरह के सामान खरीदते हैं. ऐसे में कुछ लोग अलग-अलग जिलों, कस्बों और शहरों में लगने वाले मेले, तिथि, त्योहारों और अन्य अवसरों पर जाकर अपनी दुकान लगाते हैं. इसी से वह अपना जीवन यापन करते हैं. इन दुकानदारों को अब जीएसटी विभाग के द्वारा रजिस्ट्रेशन लेना होगा.
अब जान लेते हैं रजिस्ट्रेशन की क्या प्रक्रिया है और किस तरह से जीएसटी विभाग इन अस्थायी दुकानदारों को कैजुअल रजिस्ट्रेशन देगा. उत्तर प्रदेश राज्य कर विभाग मथुरा कार्यालय में तैनात यूनिट 5 की डिप्टी कमिश्नर अल्पना वर्मा से जब कैजुअल रजिस्ट्रेशन के बारे में लोकल 18 की टीम ने बात की तो उन्होंने बताया कि यह कैजुअल रजिस्ट्रेशन उन दुकानदारों को दिया जाता है जो त्यौहारों पर अपनी अस्थाई दुकान लगाते हैं. मिठाई की दुकान से लेकर पटाखे की दुकान या अन्य किसी भी सामान की दुकान के लिए यह रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा. यह रजिस्ट्रेशन जीएसटी विभाग से लेना होगा. डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि अगर आपको 5 दिन के लिए विशेष स्थान पर अपनी दुकान लगानी है तो आपको आकस्मिक पंजीयन लेना होगा.
कैजुअल रजिस्ट्रेशन दुकानदारों के लिए क्यों है जरूरी?
लोकल 18 से बातचीत में डिप्टी कमिश्नर अल्पना वर्मा ने कहा कि चार या पांच दिन के लिए जो अस्थाई दुकान लगाते हैं तो आपको यह पूर्वानुमान लगाना होगा कि आपका इन दिनों में कितना टर्नओवर है. टर्नओवर के हिसाब से आपका जितना टैक्स बनेगा उतना आपको एडवांस में जमा करना होता है. उन्होंने कहा की रजिस्ट्रेशन लेने में आधार कार्ड और अन्य आईडी प्रूफ की जरूरत होती है. इन्हें लगाकर आप अपना आधार कार्ड ले सकते हैं.
इन सभी को कराना होगा रजिस्ट्रेशन
अल्पना वर्मा ने यह भी बताया कि आप अपना व्यापार तभी शुरू कर सकते हैं जब आप रजिस्ट्रेशन ले लेंगे. मथुरा में पटाखा बाजार और प्रदर्शनी के लिए जो बड़ी-बड़ी जगह चिन्हित की जाती हैं उन लोगों को कैजुअल रजिस्ट्रेशन लेना होता है. नमकीन, पटाखा, ड्राई फ्रूट, गिफ्ट हैंपर, इलेक्ट्रिॉनिक वस्तुओं के व्यापारियों को यह रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य है.
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FIRST PUBLISHED : October 30, 2024, 19:29 IST