अब गरीबों को नहीं होना होगा परेशान, मुकदमा दर्ज होनें पर पुलिस मुहैया कराएगी फ्री कानूनी सहायता
आदित्य कृष्ण/अमेठी. अपराध पीड़ित लोगों को न्याय मिल सके और उन्हें आसानी से विधिक सेवा उपलब्ध हो सके. इसके लिए शासन के निर्देश पर अब पुलिस ऐसे पीड़ितों से मुकदमे दर्ज होने के बाद खुद वकील की जरूरत की पूछताछ करेगी. यदि पीड़ित को वकील की जरूरत होगी तो उसे तुरंत मुफ्त विधिक सेवा उपलब्ध कराई जाएगी. इसके लिए शासन स्तर पर एसपी के निर्देश के बाद सभी थाना प्रभारियों को पत्र जारी कर दिया गया है.
दरअसल, शासन के निर्देश पर लीगल एंड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के तहत विधिक सहायता लेने में असक्षम पीड़ितों को विधिक सहायता उपलब्ध कराने की तैयारी है. इसके लिए सिविल कोर्ट के साथ-साथ हाई कोर्ट में सजा के खिलाफ अपील दायर करने के लिए पुलिस प्रशासन अब पीड़ित व्यक्ति से पहुंचकर उसे मुफ्त विधिक सेवा प्रदान करेगा पूरी पहल से कहीं ना कहीं पीड़ितों को मदद मिलेगी.
मुफ्त मिलेगी लीगल सहायता
अक्सर देखा जाता है कि जब पुलिस किसी को गिरफ्तार करती है तो प्रभावशाली लोगों को छोड़कर अन्य किसी लोगों को विधिक सहायता नहीं मिल पाती है. जिस कारण वे कई दिनों तक परेशान रहते हैं और उन्हें समस्या होती है. अब शासन के आदेश के बाद ऐसी पीड़ितों को विधिक सहायता मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी.
अब गरीब भी अपने मुकदमें लड़ पाएंगे
वरिष्ठ अधिवक्ता राजेंद्र शुक्ला ने बताया कि इस पूरी पहल से गरीब और पीड़ित व्यक्ति को मदद मिलेगी और निष्पक्ष रुप से विधिक सेवा प्रदान होने के बाद वह अपने साक्ष्य संकलन और अन्य सहायता से अपने मुकदमे लड़ पाएंगे. शासन से मिले निर्देश के बाद जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की एक संयुक्त कमेटी होगी उसमें अलग-अलग अधिवक्ताओं की नियुक्ति भी की जाएगी.
सभी थाना प्रभारियों को दिया गया निर्देश
अपर पुलिस अधीक्षक हरेंद्र कुमार ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद मुफ्त विधिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए शासन से निर्देश प्राप्त हुए हैं. सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिया गया है और इसका अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा.
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FIRST PUBLISHED : July 17, 2023, 17:46 IST