अब UP में ही तय होगा डीजीपी, यूपीएससी को नहीं भेजा जाएगा पैनल, जानें कितने साल का होगा कार्यकाल – UP DGP will be appointed by committee panel not be sent to UPSC Yogi cabinet took big decision know tenure
लखनऊ. अब यूपी में ही डीजीपी तय होगा. यूपीएससी को पैनल नहीं भेजा जाएगा. यूपी कैबिनेट ने सोमवार को बैठक में बड़ा फैसला लिया. इतना ही नहीं, अब यूपी के डीजीपी का कार्यकाल दो साल का होगा. कैबिनेट ने यूपी के डीजीपी के चयन के लिए नियमावली पर मुहर लगा दी है. पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश (यूपी के पुलिस बल प्रमुख) चयन एवं निर्देशावली 2024 को कैबिनेट ने मंजूरी दी. हाईकोर्ट के रिटायर जज की अध्यक्षता वाली कमेटी डीजीपी का चयन करेगी. कमेटी में मुख्य सचिव, यूपीएससी की ओर से नामित एक व्यक्ति, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या उनकी ओर से नामित व्यक्ति, अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव गृह और एक रिटायर डीजीपी होंगे.
सेवा अवधि ,अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड और अनुभव की सीमा के आधार पर डीजीपी का चयन होगा. डीजीपी वही बनेगा जिसकी कम से कम 6 महीने की नौकरी बची हो. एक बार चुने जाने के बाद डीजीपी को दो साल तक कार्यकाल मिलेगा. पे मैट्रिक्स 16 लेवल का डीजी ही डीजीपी बन सकेगा.
इधर, सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीडब्ल्यूडी विभाग के कई प्रोजेक्ट की समीक्षा करते हुए चेतावनी दी कि परियोजनाओं में गुणवत्ता से समझौता नहीं होना चाहिए. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा ‘गड़बड़ी मिलने पर जेई से लेकर चीफ इंजीनियर तक सबकी जवाबदेही तय होगी.’ योगी ने कहा कि ‘कॉन्ट्रैक्ट के नियमों का उल्लंघन होने पर ठेकेदार/कंपनी को ब्लैक लिस्ट में डालकर कर कठोर कार्रवाई की जाएगी.’ मुख्यमंत्री ने कहा कि डीपीआर को अंतिम रूप देने के साथ ही काम शुरू करने और समाप्त होने की तारीख सुनिश्चित कर ली जानी चाहिए तथा इसका कड़ाई से अनुपालन किया जाए. उन्होंने भरोसा दिया कि बजट की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी, परंतु पूर्ण हो चुके कार्यों का तीसरे पक्ष से ऑडिट भी कराया जाए.
FIRST PUBLISHED : November 5, 2024, 24:15 IST