अरविंद केजरीवाल ने सुनवाई से पहले ही सुप्रीम कोर्ट से क्‍यों वापस ले ली याचिका? अभिषेक मनु सिंघवी ने बताई वजह – why cm arvind kejriwal withdraw petition from supreme court before hearing abhishek manu singhavi tell real story


नई दिल्‍ली. दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ट्रायल कोर्ट ने जमानत दे दी थी. ED ने राउज एवेन्‍यू कोर्ट के फैसले को दिल्‍ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. दिल्‍ली हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले पर पहले अंतरिम रोक लगाई और फिर उसपर विस्‍तार से अपना निर्णय दिया. हाईकोर्ट की ओर से अंतरिम आदेश देने के बाद ही सीएम अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट चले गए थे. उनकी याचिका पर सुनवाई होती इससे पहले ही उन्‍होंने याचिका वापस लेने का फैसला ले लिया. सीएम केजरीवाल की ओर से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट को याचिका वापस लेने की औपचारिक सूचना दी और बताया कि उनकी ओर से संशोधित विस्‍तृत याचिका दायर की जाएगी. यहां सवाल यह था कि मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आखिरकार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले ही अपनी याचिका वापस क्‍यों ले ली थी?

CM अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले ही अपनी याचिका वापस क्‍यों ले ली थी, इससे पर्दा हट चुका है. सीएम केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने ही इसके बारे में बताया. दरअसल, केजरीवाल ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से अपनी उस याचिका को वापस लेने की बात कही थी, जिसमें उनकी ओर से दिल्‍ली हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश को चुनौती दी गई थी. हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट द्वारा केजरीवाल को जमानत दिए जाने के आदेश पर फौरी तौर पर रोक लगा दी थी. हाईकोर्ट ने 21 जून को अंतर‍िम आदेश दिया था. उसके बाद इसपर नियमित आदेश पास किया गया था. हाईकोर्ट की ओर से नियमित आदेश आने से पहले ही सीए केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे. उनकी याचिका में हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश का ही हवाला था, जबकि बाद के आदेश में दिल्‍ली उच्‍च न्‍यायालय ने सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत के आदेश पर रोक लगा दी थी.

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सुप्रीम कोर्ट में क्‍या बोले केजरीवाल?
दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस लेते हुए शीर्ष अदालत को बताया था कि उनकी ओर से संशोधित याचिका दायर की जाएगी. संशोधित याचिका में दिल्‍ली हाईकोर्ट के फाइनल ऑर्डर को चैलेंज किया जाएगा. मालूम हो कि हाईकोर्ट ने अंतर‍िम के साथ ही अंतिम आदेश में भी सीएम केजरीवाल की जमानत के ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी. अब सीएम केजरीवाल की ओर से हाईकोर्ट के अंतिम आदेश को चुनौती दी जाएगी.

क्‍या है दिल्‍ली शराब घोटाला?
दिल्‍ली के कथित शराब घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ट्रायल कोर्ट ने मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी थी. दरअसल, केंद्रीय जांच एजेंसी ED का आरोप है कि दिल्‍ली की केजरीवाल सरकार ने लिकर लॉबी को फायदा पहुंचाने की नीयत के साथ आबकारी नीति बनाई थी. इसके जरिये 100 करोड़ रुपये हासिल किया गया. आरोप है कि इनमें से एक हिस्‍से का इस्‍तेमाल गोवा विधानसभा चुनाव में किया गया था. हालांकि, बाद में दिल्‍ली आबकारी नीति को निरस्‍त कर दिया गया था. इसमें दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत पूर्व डिप्‍टी सीएम मनीष सिसोदिया और संजय सिंह और अन्‍य को आरोपी बनाया गया है. संजय सिंह फिलहाल जमानत पर जेल से बाहर हैं, जबकि केजरीवाल और सिसोदिया जेल में बंद हैं.

Tags: CBI investigation, CM Arvind Kejriwal, Delhi liquor scam, Directorate of Enforcement



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