आधी रात दूल्हे के कमरे में पहुंची दुल्हन, बोली- ‘शादी से पहले मैंने कई बार….’ सुनते ही पति को आया पसीना, फिर – Dulhan reaches Groom room at midnight says made physical relations with lover many times before wedding in Bilaspur What happen next will shock You
उमेश मौर्य. बिलासपुर. पत्नी के दुर्व्यवहार से रेलवे स्टेशन मास्टर को नौकरी में निलंबन झेलना पड़ा. क्षुब्ध होकर पति ने तलाक के लिए हाई कोर्ट में तलाक के लिए याचिका लगाई. कोर्ट ने तलाक की याचिका को स्वीकार किया है. मामले की सुनवाई जस्टिस रजनी दुबे एवं जस्टिस संजय कुमार जायसवाल की डीबी में हुई. याचिकाकर्ता विशाखापत्तनम निवासी स्टेशन मास्टर ने बताया 12 अक्टूबर 2011 को उसकी शादी भिलाई के चरोदा निवासी युवती से हिन्दू रीति-रिवाज से शादी हुई. 14 अक्टूबर 2011 को विशाखापटनम में रिसेप्शन अयोजित किया. इसमें विवाहिता पत्नी खुश नहीं थी. रात में उसने बताया उसका इंजीनियरिंग कॉलेज के ग्रंथपाल के साथ प्रेम संबंध है. उसने प्रेमी के साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए हैं. पति ने इस बात की जानकारी पत्नी के पिता को दी. पिता ने अपनी बेटी को समझाया, और भविष्य में ऐसा न करने की गारंटी ली. दोनों साथ रहने लगे.
याचिकाकर्ता पति ने अपनी याचिका में बताया कि ‘एक रात ड्यूटी में था तब पत्नी फोन कर झगड़ा करने लगी. मैंने उससे कहा कि घर आकर बात करेंगे. अंतिम शब्द ओके कहा. माइक में ओके शब्द सुनकर साथ में काम कर रहे दूसरे स्टेशन मास्टर ने रेलगाड़ी को रवाना करने सिग्नल दे दिया. नक्सल क्षेत्र होने के कारण उस खंड में रात 10 से सुबह 6 बजे तक रेल यातायात निषेधित है. इसके कारण रेलवे को तीन करोड़ का नुकसान हुआ और मुझे सस्पेंड कर दिया गया.’
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लगातार पत्नी द्वारा प्रताड़ित किये जाने पर उसने तलाक के लिए विशाखापटनम परिवार न्यायालय में आवेदन दिया. पत्नी ने 498 के तहत पति, उसके 70 वर्षीय पिता, शासकीय सेवक बड़े भाई, भाभी, मौसेरे भाई-बहन के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर पति के आवेदन को दुर्ग न्यायालय ट्रांसफर किया गया. दुर्ग परिवार न्यायालय से आवेदन खारिज होने पर पति ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई. हाई कोर्ट ने सुनवाई में पाया कि पत्नी ने पति पर भाभी के साथ अवैध संबंध होने का आरोप लगाया थी, जबकि याचिकाकर्ता की मां का 2004 में निधन हो गया था. उसकी शादी में भाभी ने मां के सभी रस्म की हैं. इसके अलावा पति और उसके शासकीय सेवक बड़े भाई, भाभी और अन्य रिश्तेदार अलग रहते हैं. उनके खिलाफ दहेज प्रताड़ना की झूठी रिपोर्ट लिखाई.
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दहेज में कब-कैसे नकद रकम दिया गया, यह नहीं बताया गया. कोर्ट ने कहा कि पति से फोन पर झगड़ा करने, इसके कारण माइक में ओके बोलने पर सहकर्मी ने प्रतिषेधित क्षेत्र के लिए रेलगाड़ी को सिग्नल दिया, जिसके लिए पति को सस्पेंड किया गया. पति के परिवारवालों के खिलाफ झूठी रिपोर्ट लिखाई, भाभी पर अवैध संबंध होने की बात कही, यह सब पति के प्रति मानसिक क्रूरता है. हाई कोर्ट ने परिवार न्यायालय के निर्णय को रद्द कर पति के तलाक की याचिका को स्वीकार कर लिया.
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FIRST PUBLISHED : November 7, 2024, 20:13 IST