आवास, अन्य कर्ज लेने वाले अब निश्चित ब्याज दर व्यवस्था का विकल्प चुन पाएंगे : आरबीआई
भारतीय रिजर्व बैंक कर्ज लेने वाले लोगों को परिवर्तनशील (फ्लोटिंग) ब्याज दर से निश्चित (फिक्स्ड) ब्याज दर का विकल्प चुनने की अनुमति देने की तैयारी कर रहा है. इस कदम से मकान, वाहन और अन्य कर्ज लेने वाले लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि ऐसे ग्राहक ही ऊंची ब्याज दरों से सबसे अधिक प्रभावित हैं.
रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बृहस्पतिवार को द्विमासिक मौद्रिक समीक्षा बैठक के नतीजों की जानकारी देते हुए कहा कि इसके लिए एक नया ढांचा तैयार किया जा रहा है. इसके तहत ऋणदाताओं को कर्ज लेने वाले ग्राहकों को ऋण की अवधि तथा मासिक किस्त (ईएमआई) के बारे में स्पष्ट जानकारी देनी होगी.
दास ने कहा, ‘‘ रिजर्व बैंक द्वारा की गई पर्यवेक्षी समीक्षा और लोगों से मिली प्रतिक्रिया में कई बार उधार लेने वालों की सहमति तथा उचित संवाद के बिना फ्लोटिंग रेट कर्ज की अवधि को अनुचित रूप से बढ़ाने के कई उदाहरण सामने आए.”
उन्होंने कहा कि इससे निपटने के लिए कर्ज लेने वालों के समक्ष पेश हो रही समस्याओं के समाधान के लिए एक उचित आचरण ढांचा स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया, जिसका सभी विनियमित संस्थाओं द्वारा पालन किया जाए.
दास ने कहा कि इसमें अवधि या मासिक किस्त में किसी तरह के बदलाव के लिए कर्ज लेने वालों के साथ स्पष्ट रूप से संवाद करना होगा। कर्ज लेने वाले ग्राहकों को निश्चित (फिक्स्ड) दर का विकल्प चुनने की अनुमति दी जाएगी. उन्होंने कहा कि इस संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश जल्द जारी किए जाएंगे.
दास ने कहा कि अवसंरचना ऋण कोष (आईडीएफ) बुनियादी ढांचा क्षेत्र के वित्तपोषण और एनबीएफसी (गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था) की विभिन्न श्रेणियों पर लागू नियमनों के सामंजस्य में बड़ी भूमिका निभाएगा. उन्होंने कहा कि सरकार के साथ विचार-विमर्श में आईडीएफ के लिए मौजूदा नियामकीय ढांचे की समीक्षा की जा रही है.