इन महिलाओं को सरकार दे रही 10 लाख तक आर्थिक सहायता, ऐसे उठाएं लाभ, जानिए प्रक्रिया


अंजू प्रजापति /रामपुर: रामपुर में रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष योजना के तहत जघन्य अपराधों से पीड़ित महिलाओं और बालिकाओं को नई आशा की किरण मिल रही है. जहां एक ओर समाज में महिलाओं के खिलाफ बढ़ताअत्याचार चिंता का विषय बना हुआ है, वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश सरकार की यह योजना पीड़ितों को आर्थिक और कानूनी सहायता प्रदान कर रही है, जिसके तहत इन्हें 3 से 10 लाख रुपये तक की सहायता राशि मिलेगी. यह योजना उन महिलाओं और बालिकाओं के जीवन को पुनः स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है, जो घरेलू हिंसा, दुष्कर्म, एसिड अटैक, या पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत हुए अत्याचारों का सामना कर चुकी हैं.

इस योजना के तहत सरकार पीड़ित महिलाओं और बालिकाओं को 3 से 10 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान करती है. यह राशि पीड़ितों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए दी जाती है, जिससे वे अपना जीवन फिर से स्थापित कर सकें.

इस योजना का मुख्य उद्देश्य पीड़ित महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है. दी गई आर्थिक सहायता का उपयोग वे अपनी शिक्षा जारी रखने, रोजगार शुरू करने या किसी छोटे व्यवसाय की शुरुआत करने में कर सकती हैं. इससे उन्हें समाज में अपनी पहचान स्थापित करने का अवसर मिलता है.

जो महिलाएं या बालिकाएं दुष्कर्म, एसिड अटैक, घरेलू हिंसा या पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत आती हैं, उन्हें इस योजना के तहत न केवल आर्थिक बल्कि कानूनी सहायता भी प्रदान की जाती है. जैसे ही उनके मामले में चार्जशीट दाखिल हो जाती है, उन्हें इस योजना का लाभ मिलने लगता है.

इस योजना का एक और महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि इससे पीड़ित महिलाओं को मानसिक और शारीरिक पुनर्वास के लिए भी सहायता मिलती है. उन्हें आवश्यक काउंसलिंग और मेडिकल सहायता प्रदान की जाती है, ताकि वे अपने जीवन की मुश्किल परिस्थितियों से उबर सकें.

पीड़िता महिलाओं  या उनके परिवार को इस योजना का लाभ उठाने के लिए संबंधित जिला प्रशासन के समक्ष आवेदन करना होगा. आवेदन के साथ घटना की जानकारी और पुलिस रिपोर्ट जमा करनी होगी, जिसमें यह प्रमाणित हो कि मामला गंभीर है और महिला को सहायता की जरूरत है.

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