इन 7 तरीकों से जमा कर सकते हैं लाइफ सर्टिफिकेट, चूके तो नहीं मिलेगी पेंशन


नई दिल्ली. नवंबर का महीना पेंशनधारकों के लिए बेहद अहम होता है, क्योंकि इस दौरान उन्हें अपना जीवन प्रमाण पत्र यानी लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होता है. ऐसा न करने पर पेंशन रुक सकती है. अगर आप पेंशनर हैं, तो हर साल की तरह इस साल भी आपको अपना जीवन प्रमाण पत्र (जीवन प्रमान पत्र) जमा करना जरूरी है. यह सर्टिफिकेट जमा करने की प्रक्रिया हर साल अक्टूबर-नवंबर के महीने में होती है, जिससे पेंशनधारक की पेंशन बिना रुकावट मिलती रहे.

सुपर सीनियर सिटीजन यानी 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के पेंशनधारकों के लिए यह सुविधा 1 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है, जबकि 60 वर्ष से अधिक उम्र के पेंशनधारक 1 नवंबर से 30 नवंबर तक अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं.

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कैसे जमा करें जीवन प्रमाण पत्र?
पेंशनधारक अपने जीवन प्रमाण पत्र को कुल 7 तरीकों से जमा कर सकते हैं:

बैंक/पोस्ट ऑफिस में जाकर: सीधे बैंक या पोस्ट ऑफिस जाकर लाइफ सर्टिफिकेट जमा करें.
उमंग मोबाइल ऐप के जरिए: उमंग ऐप की मदद से डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करें.
फेस ऑथेंटिकेशन: चेहरा पहचान प्रणाली के माध्यम से आसानी से लाइफ सर्टिफिकेट जमा किया जा सकता है.
जीवन प्रमाण पोर्टल: ऑनलाइन पोर्टल से डिजिटल रूप में सर्टिफिकेट जमा करें.
डोर स्टेप बैंकिंग: बैंक की डोर स्टेप सर्विस के जरिए घर बैठे यह सेवा उपलब्ध है.
आधार-बेस्ड डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट: आधार कार्ड की मदद से डिजिटल रूप में सर्टिफिकेट जमा किया जा सकता है.
पोस्टमैन सर्विस: पोस्टमैन की सहायता से भी लाइफ सर्टिफिकेट आसानी से जमा किया जा सकता है.
डोर स्टेप बैंकिंग के द्वारा लाइफ सर्टिफिकेट कैसे जमा करें?
कई प्रमुख बैंक जैसे एसबीआई अपने ग्राहकों को घर बैठे लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की सेवा प्रदान करते हैं. इसके लिए आपके पास आधार नंबर, मोबाइल नंबर, पेंशन खाता और अन्य जरूरी जानकारी होनी चाहिए.

सबसे पहले डोर स्टेप बैंकिंग ऐप को डाउनलोड करें.
मोबाइल नंबर के जरिए रजिस्ट्रेशन करें और ओटीपी दर्ज करें.
पिन कोड और शेड्यूल टाइमिंग डालें, जिससे बैंक अधिकारी विजिट कर सके.
इस सेवा के लिए मामूली शुल्क आपके बैंक खाते से कट जाएगा.
बैंक द्वारा निर्धारित समय पर अधिकारी आपके घर आकर जीवन प्रमाण पत्र जमा कर लेगा.

Tags: Business news, Pension scheme, Personal finance



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