एटीएम से निकले कटे-फटे नोट? घबराएं नहीं बस करें ये काम, आरबीआई ने की है पूरी व्यवस्था


नई दिल्ली. अगर आपको एटीएम से कटे-फटे या गंदे नोट मिलते हैं, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नियमों के तहत ऐसे नोटों को आसानी से नए नोटों से बदला जा सकता है, और बैंक इसे बदलने से इनकार नहीं कर सकते.

आरबीआई के अनुसार, गंदे नोट वे होते हैं जो फट गए हों या गंदे हो गए हों, लेकिन जिनके दोनों सिरे पर अंक स्पष्ट हों. 10 रुपये या उससे अधिक मूल्य के जो नोट दो हिस्सों में होते हैं, वे भी गंदे नोट माने जाते हैं, बशर्ते कि कट नंबर पैनल से होकर न गुजरा हो.

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कटे-फटे नोट कैसे बदल सकते हैं?
ऐसे नोटों को आप किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी बैंकों की करेंसी चेस्ट शाखाओं, या आरबीआई के जारी करने वाले कार्यालय में ले जाकर बिना किसी फॉर्म के आसानी से बदल सकते हैं. अगर पांच नोट तक हैं, तो काउंटर पर ही बदल दिए जाते हैं, लेकिन पांच से ज्यादा या 5,000 रुपये से ऊपर के नोटों के लिए इन्हें बैंक खाते के साथ चेस्ट शाखा में भेजने की सलाह दी जाती है.

गंदे नोटों का एक्सचेंज कैसे होता है?
इन नोटों को भी उपरोक्त सभी बैंकों में बदला जा सकता है, और यहां भी कोई फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है. अगर आप 5,000 रुपये के 20 नोटों तक लाते हैं, तो बैंक काउंटर पर इन्हें मुफ्त में बदल देंगे. 5,000 रुपये से अधिक या 20 से अधिक नोट होने पर बैंक इन्हें स्वीकार करेंगे और बाद में आपको इसकी राशि देंगे. अगर नोटों का मूल्य 50,000 रुपये से ज्यादा है, तो बैंक अतिरिक्त सावधानी बरत सकते हैं और सेवा शुल्क भी लागू हो सकता है.

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