कंपनियों को मिला है विदेशी निवेश, इस पर कैसे लगेगा एंजेल टैक्स, वित्त मंत्रालय ने क्लीयर कर दिया फॉर्मूला
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हाइलाइट्स
नया फॉर्मूला तय होने से भारतीय स्टार्टअप के लिए विदेशी निवेश पाना आसान हो जाएगा.
इसका प्रावधान मंत्रालय ने पहले ही फाइनेंस एक्ट 2023 में शामिल किया था.
इनकम टैक्स (21वां संशोधन) नियम, 2023 जिसका संशोधित नियम 11UA सोमवार से लागू हो गया है.
नई दिल्ली. वित्त मंत्रालय ने स्टार्टअप के लिए बड़ा फैसला किया है. मंत्रालय ने स्टार्टअप को मिलने वाले विदेशी निवेश पर एंजेल टैक्स लगाने का फॉर्मूला तय कर दिया है. अनलिस्टेड कंपनियों में विदेशी निवेश आने पर एंजेल टैक्स लगाने के लिए वैल्यूएशन कैसे किया जाएगा. नया फॉर्मूला तय होने से भारतीय स्टार्टअप के लिए विदेशी निवेश पाना आसान हो जाएगा.
वित्त मंत्रालय ने सोमवार को निवेशकों के इस संशय को खत्म करते हुए नया नियम नोटिफाई कर दिया है. इसमें बताया गया है कि निवेश पर एंजेल टैक्स लगाने के लिए वैल्यूएशन का क्या नियम होना चाहिए. इसका प्रावधान मंत्रालय ने पहले ही फाइनेंस एक्ट 2023 में शामिल किया था. नए नियम में सारे प्रावधान स्पष्ट होने से अब निवेशकों को टैक्स के जाल में फंसने से बचाया जा सकेगा.
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क्या कहता है इनकम टैक्स कानून
इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार, कंपनियों को मिले प्रीमियम शेयर को अन्य स्रोत से इनकम माना जाता है. स्टार्टअप का कहना है कि इस नियम से उनके लिए पूंजी जुटाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ज्यादातर कंपनियां भविष्य के वैल्यूएशन को देखते हुए स्टार्टअप में अपनी हिस्सेदारी घटा देती हैं. वैल्यूएशन मेथड में बदलाव करके इस समस्या का हल निकाला गया है.
क्या है नए नियम में
इनकम टैक्स (21वां संशोधन) नियम, 2023 जिसका संशोधित नियम 11UA सोमवार से लागू हो गया है, इसमें वैल्यूएशन को लेकर सारी स्थिति स्पष्ट कर दी गई है. इस नियम में कहा गया है कि शेयर का मूल्य दिए गए मेथड से ही तय किया जाएगा. इसके ऊपर जो भी मूल्य आएगा, उसमें से 10 फीसदी सेफ हार्बर मार्जिन काटकर बाकी को प्रीमियम टैक्स की श्रेणी में रखा जाएगा. संशोधित नियम के तहत एक फॉर्मूला बताया गया है, जिसमें किसी भी तरह के निवेश के लिए अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय तरजीही शेयरों (CCPS) का फेयर मार्केट वैल्यू निकालना होगा. इसके बाद ऊपर दिए गए नियम से एंजेल टैक्स लगाने के लिए सही वैल्यूएशन पता चल जाएगी.
क्या कहते हैं एक्सपर्ट
सरकार के इस कदम का एक्सपर्ट ने भी स्वागत किया है. नांगिया एंड कंपनी एलएलपी के पार्टनर अमित अग्रवाल का कहना है कि इनकम टैक्स रूल 11UA करदाताओं के लिए वैल्यूएशन तय करने की फ्लेक्सिबिलिटी देता है और कई मेथड उपलब्ध कराता है. इसके तहत वैल्यूएशन की तारीख चुनने, CCPS पर क्लीयरटी और विदेशी निवेश को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी.
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Tags: Business news in hindi, Income tax, Income tax implications
FIRST PUBLISHED : September 27, 2023, 13:33 IST