कितने साल की होती है लीज? जानें इसके बाद आपके फ्लैट पर किसका होता है मालिकाना हक



<p>देश के महानगरों की आबादी तेजी से बढ़ रही है. अब आबादी बढ़ेगी तो घर, दुकान और इंसानों से जुड़ी सभी चीजों की डिमांड भी बढ़ेगी. आपने राजधानी दिल्ली, एनसीआर, मुबंई, पुणे समेत अधिकांश जगहों पर फ्लैट सिस्टम देखा ही होगा. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि फ्लैट खरीदने पर 99 साल की लीज क्यों मिलती है और इससे छुटकारा कैसे मिल सकता है. आज हम आपको लीज से जुड़े सभी सवालों के जवाब देने वाले हैं.&nbsp;<br />&nbsp;<br /><strong>लीज सिस्टम</strong></p>
<p>देश के महानगरों की बढ़ती आबादी और कम जगह की समस्या का समाधान निकालने के लिए फ्लैट सिस्टम की शुरूआत हुई थी. दुनियाभर के सभी भीड़-भाड़ वालों इलाकों में फ्लैट सिस्टम का ट्रेंड तेजी से बढ़ा है. लेकिन अक्सर लोग फ्लैट खरीदने के दौरान लीज को लेकर परेशान रहते हैं. देश में अधिकांश जगहों पर आपने देखा होगा कि फ्लैट खरीदने के समय आपको 99 साल की रजिस्टर लीज दी जाती है. &nbsp;</p>
<p><strong>लीज प्रॉपर्टी</strong></p>
<p>देश में प्रॉपर्टी की खरीद-बिक्री लीजहोल्ड और फ्रीहोल्ड दो प्रकार की होती है. कई लोगों के मन में ये सवाल चलता रहता है कि 99 साल की लीज समाप्त होने के बाद क्या फ्लैट पर उनका मालिकाना हक नहीं रहेगा.&nbsp;</p>
<p><strong>क्या है फ्रीहोल्ड प्रॉपर्टी</strong></p>
<p>जिस रियल स्टेट प्रॉपर्टी पर मालिक के अलावा किसी और का हक नहीं होता है, ऐसी प्रॉपर्टी को फ्रीहोल्ड प्रॉपर्टी कहलाती है. इस तरह के फ्लैट काफी महंगे होते हैं, लेकिन खरीदने के बाद मालिकाना हक पूरा खरीदने वाले का होता है.&nbsp;</p>
<p><strong>लीजहोल्ड प्रॉपर्टी&nbsp;</strong></p>
<p>लीजहोल्ड प्रॉपर्टी पर निश्चित समय तक आपके पास मालिकाना हक होता है. लीज आमतौर पर 30 या फिर 99 साल के लिए होती है. इसके बाद इस पर फिर मालिक का कब्जा हो जाता है. प्रॉपर्टी का ट्रांसफर बार-बार न करना पड़े, इसलिए लीज सिस्टम की शुरुआत हुई थी.</p>
<p><strong>99 साल के लीज के बाद क्या होगा</strong></p>
<p>99 साल के लीज पर अगर आपने फ्लैट खरीदा है, तो कुछ नियम जानना बस जरूरी है. जैसे समय-समय पर सरकारी एजेंसी फ्लैट को लीज से फ्रीहोल्ड में बदलने की स्कीम लाती रहती है. इसके लिए कुछ पैसे लगते हैं, इसके बाद लीज समाप्त होने के बाद प्रॉपर्टी को फ्रीहोल्ड कर दिया जाता है. लीज समाप्त होने के बाद लीजहोल्ड प्रॉपर्टी की वैल्यू गिर जाती है. क्योंकि दोबारा इसका कोई खरीदार नहीं मिलता है. इसलिए इस तरह की प्रॉपर्टी सस्ती होती हैं.&nbsp;</p>
<p><strong>इमारत गिरने पर क्या होगा?</strong></p>
<p>बता दें कि अगर लीज अवधि खत्म होने से पहले ही इमारत गिर जाती है, तो जितने गज जमीन पर उस फ्लैट/टावर का निर्माण किया गया होता है, उसे सभी फ्लैट मालिकों में वर्तमान सर्किल रेट के आधार पर बराबर हिस्सों में बांट दिया जाता है.</p>
<p><strong>लीजहोल्ड प्रॉपर्टी कैसे बेचे&nbsp;</strong></p>
<p>अब सवाल है कि क्या लीजहोल्ड प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं? बता दें कि अगर कोई व्यक्ति लीज पर प्रॉपर्टी खरीदा है, तो वह उसे बेच नहीं सकता है. उसके पास अपने बचे हुए लीज पीरियड को सिर्फ ट्रांसफर करने का अधिकार होता है. उसके लिए भी उसे ऑथोरिटी से अनुमति लेनी पड़ती है. लेकिन कोई भी व्यक्ति अगर फ्री होल्ड प्रॉपर्टी लिया है, तो वो बेच सकता है. अगर आपके पास फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है और आप उसे किसी को बिल्डर की तरह लीज पर देना चाहते हैं तो वह अधिकार आपके पास होता है. उस लीज पीरियड के खत्म होने के बाद आपको वह प्रॉपर्टी वापस मिल जाती है.&nbsp;</p>
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