क्‍या इस बार नहीं हो सकेंगे रामलीला? द‍िल्‍ली हाईकोर्ट ने मैदानों की बुक‍िंग पर लगाई रोक पर…


नई दिल्ली. दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के मैदानों पर होने वाले रामलीला समारोहों के लिए बुकिंग पर रोक लगा दी है. यह रोक तब तक जारी रहेगी, जब तक कि प्राधिकरण नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) या दिशानिर्देश नहीं बनाता.

न्यायमूर्ति तारा वितस्ता गंजू ने डीडीए को पांच सप्ताह के भीतर व्यापक एसओपी तैयार करने का निर्देश दिया है. अदालत का निर्देश डीडीए को नए दिशानिर्देश तैयार होने के बाद प्रचारित करने को कहता है.

अदालत के आदेश में कहा गया है क‍ि नई एसओपी तैयार होने तक रामलीला के लिए खुले स्थानों की कोई ऑनलाइन/ऑफलाइन बुकिंग नहीं की जाएगी. यह आदेश हनुमंत धार्मिक रामलीला समिति की एक याचिका की सुनवाई के बाद दिया गया.

याचिका में दिल्ली धार्मिक महासंघ के स्थान पर एक स्वतंत्र निकाय की नियुक्ति का भी अनुरोध किया गया है.

FIRST PUBLISHED : May 27, 2024, 19:33 IST



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