क्या सैलरी से कटेगा पैसा, कितनी मिलेगी पेंशन, यहां जानिए UPS से जुड़े सभी महत्वपूर्ण सवालों के जवाब


नई दिल्ली. मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 24 अगस्त को यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) का ऐलान किया है. यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या है और इससे रिटायर्ड कर्मचारियों को क्या फायदा होगा? लोगों के मन में ऐसे तमाम सवाल उठ रहे हैं. वहीं, यूपीएस मौजूदा न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस) से कितनी फायदेमंद है इसको लेकर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं.

आपको बता दें कि सरकार ने न्यू पेंशन स्कीम (NPS) को खत्म नहीं किया है. अब पेंशन का चुनाव करने के लिए UPS के साथ NPS का भी विकल्प उपलब्ध होगा. एक बार चुनाव करने के बाद फैसला अंतिम होगा. यूनिफाइड पेंशन स्कीम मौजूदा NPS से कितनी अलग है, आपके लिए कौन-सी फायदेमंद, नई स्कीम में कोई पेच तो नहीं? यहां हम ऐसे ही जरूरी सवालों के जवाब जानेंगे…

सवाल 1: यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी (UPS) कब से लागू होगी?
जवाब: दिसंबर 2003 तक सरकारी कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम यानी OPS लागू थी. जनवरी 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने इसे हटाकर न्यू पेंशन स्कीम यानी NPS लागू किया था.

NPS में समीक्षा के लिए अप्रैल 2023 में मोदी सरकार ने टीवी सोमनाथन की अगुआई में एक कमेटी बनाई थी. इस कमेटी ने हर राज्य के वित्तीय सचिव, नेताओं, सैकड़ों कर्मचारी यूनियन के साथ चर्चा की. उसके बाद कमेटी ने कैबिनेट को न्यू पेंशन स्कीम में बदलाव के लिए कुछ सिफारिशें कीं. 24 अगस्त 2024 को मोदी सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी UPS को मंजूरी दी है. इसे अलगे वित्त वर्ष यानी 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा.

सवाल 2: यूनिफाइड पेंशन स्कीम में नया क्या है?
आखिरी साल की औसत सैलरी की 50% एश्योर्ड पेंशन मिलेगी: कर्मचारियों को उनके रिटायरमेंट से पहले के आखिरी 12 महीने की बेसिक पे के औसत का 50% बतौर पेंशन दिया जाएगा. यानी अगर किसी कमर्चारी को उसकी नौकरी के आखिरी साल में 50 हजार रुपये बेसिक पे मिलती थी तो उसे रिटायरमेंट के बाद हर महीने 25 हजार रुपये पेंशन मिलेगी.

25 साल से कम नौकरी पर उसी अनुपात में पेंशन मिलेगी: औसत बेसिक पे की 50% पेंशन उन्हें मिलेगी, जिन्हें नौकरी करते हुए 25 या उससे ज्यादा साल हो गए हैं. 25 साल से कम और 10 साल से ज्यादा सर्विस होने पर उसी अनुपात में कम पेंशन मिलेगी.

10 साल या ज्यादा नौकरी वालों को मिनिमम 10 हजार रुपए पेंशन मिलेगी: अगर किसी कर्मचारी ने 10 साल से ज्यादा और 25 साल से कम नौकरी की है, तो उसकी बेसिक पे भले ही कितनी कम हो, उसे पेंशन में कम से कम 10 हजार रुपए जरूर मिलेंगे.

फैमिली को पेंशन की 60% तय रकम और डियरनेस रिलीफ मिलेगा: अगर किसी कर्मचारी की मौत हो जाती है तो उसके परिवार को पेंशन का 60% मिलेगा. साथ ही परिवार को मिनिमम डियरनेस रिलीफ का पैसा (पहले इसे डियरनेस अलाउंस यानी DA कहते थे) भी मिलेगा.

पेंशन के अलावा लम-सम (Lump-Sum) अमाउंट: सरकार हर कर्मचारी को उसकी हर 6 महीने की नौकरी पूरी करने पर, इन महीनों की उसकी सैलरी और DA का 10% पैसा, रिटायरमेंट के बाद लम-सम अमाउंट के बतौर देगी. इसे ऐसे समझिए कि अगर किसी कर्मचारी ने 10 साल 3 महीने नौकरी की है तो उसे 10 साल की सैलरी और DA का 10% बतौर लम-सम अमाउंट दिया जाएगा.

सवाल 3: क्या राज्य सरकार के कर्मचारी भी इसके दायरे में आएंगे?
जवाब: नहीं, अभी यूपीएस को केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए लाया जा रहा है. इन कर्मचारियों की संख्या करीब 23 लाख है. भविष्य में राज्य भी चाहें तो इस योजना के प्रावधानों को अपने यहां लागू कर सकते हैं.

सवाल 4: मौजूदा NPS में क्या हैं खामियां?
दिसंबर 2003 तक लागू OPS यानी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू था. इसमें सरकार अपने खजाने से कर्मचारियों को एक तय पेंशन का भुगतान करती थी. इसलिए इसे कर्मचारियों के लिए एक सुरक्षित पेंशन स्कीम माना जाता था. खर्च का बोझ कम करने के लिए वाजपेयी सरकार ने 1 जनवरी 2004 से NPS योजना लागू कर दी, लेकिन इसका बड़े पैमाने पर विरोध हुआ. NPS के तहत कर्मचारियों को सैलरी से पैसा कटवाना पड़ रहा है, जबकि OPS में बिना पैसा कटे एक मुश्त रकम पेंशन में मिल जाती थी.

सवाल 5: यूनिफाइड पेंशन लाने का क्या मकसद है, OPS और NPS से कितना बेहतर?
जवाब: OPS को परिभाषित लाभ पेंशन प्रणाली (DBPS) भी कहा जाता है. वहीं NPS को परिभाषित योगदान पेंशन प्रणाली (DCPS) कहा जाता है. इसी बात में दोनों का मूल अंतर छिपा है. OPS के लिए कर्मचारियों को अपनी सैलरी से कोई योगदान नहीं देना होता था, जबकि NPS में कर्मचारियों की सैलरी और DA का 10% पैसा काटता है.

सवाल 6: UPS में कर्मचारियों के लिए क्या है फायदे की बात?
–सरकार पेंशन के लिए कर्मचारियों के वेतन का 14% पैसा अपने पास से देती थी. यूपीएस में सरकार ने अपनी हिस्सेदारी 14% से बढ़ाकर 18.5% कर दिया है.

–NPS के तहत कर्मचारी की मृत्यु के बाद घर वालों को मिलने वाली पेंशन की रकम तय नहीं थी. अब UPS के तहत इसे पेंशन का 60% कर दिया गया है.

–कम सर्विस वाले कर्मचारियों के लिए मिनिमम पेंशन के तहत 10 हजार रुपये भी तय कर दिए हैं.

Tags: Business news, Pension scheme



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