‘टॉकचार्ज’ अपने ग्राहकों की प्रीपेड पेमेंट कार्ड की राशि तुरंत लौटाए, RBI का निर्देश
भारतीय रिजर्व बैंक ने बिना मंजूरी के प्रीपेड भुगतान उत्पाद (PPI) जारी करने वाली कंपनी टॉकचार्ज टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (TalkCharge Technologies) को ग्राहकों के वॉलेट में पड़ी प्रीपेड राशि वापस करने का निर्देश दिया है.
रिजर्व बैंक ने कंपनी को निर्देश देने के साथ-साथ लोगों को वेबसाइट या ऐप का इस्तेमाल करते समय और इस तरह की किसी भी अनधिकृत इकाई को अपना पैसा देते समय बहुत ही सावधानी बरतने की भी सलाह दी है. बैंक ने कहा है कि लोगों को कहीं भी पैसे देने के पहले यह संतुष्टि कर लेनी चाहिए कि संबंधित वेबसाइट, ऐप या कोई यूनिट अपनी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए अधिकृत है भी या नहीं.
बता दें कि देश के शीर्ष बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को जानकारी मिली कि हरियाणा के गुरुग्राम स्थित टॉकचार्ज टेक्नोलॉजीज भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम के नियमों के तहत जरूरी मंजूरी लिए बगैर ही अपनी वेबसाइट और ‘टॉकचार्ज’ ऐप के जरिये पीपीआई जारी कर रही है.
रिजर्व बैंक को पता चला कि टॉकचार्ज कंपनी ने अपने ग्राहकों को कैशबैक वापस करने की मांग के साथ एक कानूनी नोटिस जारी किया. इस नोटिस में कंपनी ने कहा कि अगर वह (ग्राहक) कैशबैक वापस नहीं करेंगे तो इस मामले को रिजर्व बैंक तक पहुंचाया जाएगा. इससे ग्राहकों को यह संदेश गया कि कंपनी द्वारा कैशबैक की मांग आरबीआई के नियमों के अनुसार की जा रही है.
इस पर रिजर्व बैंक ने स्पष्ट किया कि उसने केवल टॉकचार्ज कंपनी को ग्राहकों को वॉलेट में पड़ी प्रीपेड राशि वापस करने का निर्देश दिया है.
रिजर्व बैंक ने अपने आदेश में टॉकचार्ज टेक्नोलॉजीज कंपनी को प्रीपेड भुगतान उत्पाद या वॉलेट जारी करने और संचालन रोकने के साथ ही 15 दिनों के भीतर वॉलेट में रखी राशि वापस करने को कहा था. यह आदेश अप्रैल के शुरू में दिया गया था.लेकिन कंपनी के अनुरोध पर राशि वापसी की समय सीमा को बढ़ाकर 17 मई कर दी गई है. साथ ही रिजर्व बैंक ने ग्राहकों को कंपनी से मिले कैशबैक पर स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि उसने टॉकचार्ज टेक्नोलॉजीज को सिर्फ वॉलेट में पड़ी प्रीपेड राशि लौटाने का निर्देश दिया है.
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Tags: PPI wallet, RBI
FIRST PUBLISHED : April 26, 2024, 15:53 IST