ट्रैक्टर चलाने के होते हैं कड़े नियम, अगर नहीं किया पालन, तो भरना होगा भारी भरकम जुर्माना


सिमरनजीत सिंह/शाहजहांपुर: किसानों का सच्चा साथी ट्रैक्टर, जिसका इस्तेमाल कृषि कार्य के लिए किया जाता है. ट्रैक्टर को किसानों का पुत्र भी कहा जाता है. ट्रैक्टर से किसान खेत जोतने के साथ-साथ कृषि कार्य के लिए माल ढोने और अपनी फसल को ट्रैक्टर ट्राली से मंडी ले जाने के लिए करते हैं. लेकिन ट्रैक्टर चलाने को लेकर भी कई नियम हैं. अगर उन नियमों का पालन किसान नहीं करते हैं, तो ट्रैक्टर मालिक के खिलाफ भारी भरकम जुर्माना भी हो सकता है. ऐसे में जरूरी है कि ट्रैक्टर चलाने को लेकर बनाए गए सभी नियमों का पालन करें, अन्यथा आपको भारी भरकम जुर्माना भरना पड़ सकता है.

उप संभागीय परिवहन अधिकारी शांति भूषण पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि ज्यादातर ट्रैक्टर कृषि कार्य के लिए ही पंजीकृत होते हैं. जिनका इस्तेमाल कृषि कार्य के लिए ही किया जा सकता है, लेकिन अगर ट्रैक्टर ट्राली का इस्तेमाल व्यावसायिक तरीके से किया जाता है. तो ट्रैक्टर मालिक के खिलाफ को कार्रवाई का प्रावधान है. जिसके तहत कार्रवाई होने पर किसान को एक लाख रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है. शांति भूषण पांडे ने बताया कि अगर ट्रैक्टर ट्राली का इस्तेमाल व्यावसायिक तौर पर किया जाता है तो ओवरलोडिंग, फिटनेस और परमिट न होने की कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाया जाता है. अगर कृषि कार्य के दौरान भी ओवरलोड माल भरा जाता है, तब भी किसानों से जुर्माना वसूलने का प्रावधान है.

देना पड़ सकता है भारी जुर्माना 

ट्रैक्टर ट्राली से अगर कृषि कार्य के अलावा सवारियां ढोने का काम किया जाता है तो 22 सौ रुपए प्रति सवारी के हिसाब से ट्रैक्टर मालिक से जुर्माना वसूला जाएगा. शांति भूषण पांडे ने बताया कि किसी भी अनाधिकृत वाहन से सवारियों को नहीं ढोया जा सकता.

ट्रॉली का भी होना चाहिए पंजीकरण

उप संभागीय अधिकारी शांति भूषण पांडे ने बताया कि ट्रैक्टर के साथ-साथ ट्रॉली का भी पंजीकरण कराना जरूरी है. अगर नियमित विरुद्ध ट्रॉली का संचालन किया जा रहा है तो ट्राली को सीज करने के साथ-साथ किसानों पर जुर्माना लगाया जाने का भी प्रावधान बनाया गया है.

मूल संरचना में नहीं कर सकते परिवर्तन 

उप संभागीय परिवहन अधिकारी शांति भूषण पांडे ने बताया कि ट्रैक्टर की मूल संरचना में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता. अगर ट्रैक्टर की मूल संरचना में परिवर्तन किया जाता है तो ट्रैक्टर मालिक से 1 लाख रुपए तक का जुर्माना वसूलने का प्रावधान है.

ड्राइविंग लाइसेंस भी है जरूरी

किसी भी वाहन को चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता होती है. ठीक उसी तरह ट्रैक्टर चलाने के लिए भी ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए होता है. लाइट मोटर व्हीकल (LMV) ड्राइविंग
लाइसेंस धारक ट्रैक्टर चला सकते हैं. लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस से 75 सौ किलोग्राम तक के वाहनों को चलाया जा सकता है.

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