ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया होगी और सरल, विदेशों में भी DL बनाना हो जाएगा और आसान
नई दिल्ली. ड्राइविंग लाइसेंस (Driving Licence) को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा ऐलान किया है. केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways) अब डीएल (DL) के आकार, रंग और प्रारुप को लेकर बड़ा कदम उठाने जा रही है. इससे देश से बाहर जाने वाले लोगों को विदेशों (Foreign) में डीएल बनवाने में और सहुलियत होगी. केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सभी राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों को पत्र लिखा है कि राज्यों की ओर से जारी नवीनीकरण होने वाले आईडीपी का रंग, प्रारुप, आकार और पन्ने एक समान होने चाहिए. इस पत्र में मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों से कहा है कि वह 1949 के अंतरराष्ट्रीय सड़क यातायात सम्मेलन के अनुरूप पूरे देशभर में जारी ड्राइविंग लाइसेंस जारी करें.
बता दें कि देश के अलग-अलग राज्यों में ड्राइविंग लाइसेंस के आकार, रंग और प्रारुप अलग-अलग जारी होते हैं. इससे भारतीय नागरिकों को विदेश में खासी परेशानी उठानी पड़ती है. इसी को ध्यान में रखते हुए अब अंतर्राष्ट्रीय ड्राइवर परमिट जारी करने की प्रक्रिया को और सरल बनाया जा रहा है. इससे बाहर के देशों में जाने वाले भारतीय को लाइसेंस बनवाना आसान हो जाएगा.
DL News: तर्राष्ट्रीय ड्राइवर परमिट को ड्राइविंग लाइसेंस को जोड़ने के लिए क्यूआर कोड का भी प्रावधान है.
अब एक ही तरह के जारी होंगे ड्राइविंग लाइसेंस
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने राज्यों के प्रमुख सचिवों और परिवहन आयुक्तों को पत्र में लिखा है कि आईडीपी को भारतीय सुरक्षा प्रेस नासिक से हासिल करें. बता दें कि आईसीपी नासिक एक ऐसी सरकारी एजेंसी है, जो पासपोर्ट व विदेशी दौरे संबंधित दस्तावाजों को छापती है. अब अंतर्राष्ट्रीय ड्राइवर परमिट को ड्राइविंग लाइसेंस को जोड़ने के लिए क्यूआर कोड का भी प्रावधान है, इससे आईडीपी के प्रारूप, आकार, पैटर्न और रंग में एकरूपता आ सके.
ऐसे कर सकते हैं आवेदन
इंटरनेशल ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आपका भारतीय नागरिक होना और आपके पास भारत का वैलिड परमानेंट लाइसेंस होना जरूरी है. इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आप अपने एरिया वाले आरटीओ (RTO) ऑफिस में लिखित में अप्लाई कर सकते हैं. इसमें आपको उन देशों को उल्लिखित करना होगा, जहां आप जा रहे हैं. अप्लाई करने के लिए आपको फॉर्म 4ए भरना होगा. यह फॉर्म https://parivahan.gov.in/parivahan/en पर मौजूद है.
72 साल पुराना सड़क यातायात के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का कानून आज भी पूरी दुनिया में लागू है.
डीएल बनाने के लिए लगेंगे ये दस्तावेज
इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस की कार्बन कॉपी, 5 पासपोर्ट साइज़ के फोटो, वैध पासपोर्ट की कार्बन कॉपी, वैध वीज़ा की कार्बन कॉपी एवं ओरिजिनल कॉपी, Form 4A, एयर टिकट की कार्बन कॉपी, मेडिकल सर्टिफिकेट, भारतीय नागरिक होने का प्रमाण-पत्र, एड्रेस प्रूफ की कार्बन कॉपी, आयु-प्रमाण पत्र की कॉपी आदि की दस्तावेजों की जरूरत होती है. बता दें कि इसमें फॉर्म 4 बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है.
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बता दें कि 72 साल पुराना सड़क यातायात के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का कानून आज भी पूरी दुनिया में लागू है. भारत के ड्राइविंग लाइसेंस के आधार पर आप दुनिया के किसी भी देश में एक साल तक वाहन चला सकते हैं. इस दौरान अगर ड्राइवर की गाड़ी से टक्कर होने पर किसी की मौत होती है तो इंश्योरेंस कंपनी पूरा मुआवजा देगी. हालांकि, परमिट के आभाव में विदेश में वाहन चलाना एक अपराध है और दुर्घटना होने पर अपने जेब से मोटी रकम देनी पड़ती है.
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Tags: DL News, Driving Licence, Driving license, Road and Transport Ministry
FIRST PUBLISHED : August 10, 2023, 17:43 IST