दिल्‍लीवालों के लिए बुरी खबर, AQI 450 के पार, सोमवार सुबह से GRAP-4 होगा लागू, कड़े प्रतिबंध में जीना सीख लें – air pollution delhi ncr aqi severe plus grap 4 monday 18 november 2024 morning 8 point action plan


नई दिल्‍ली. देश की राजधानी दिल्‍ली और आसपास के इलाकों में वायु प्रदूषण से स्थिति काफी भयावह हो चुकी है. तमाम तरह के उपायों के बावजूद एयर पॉल्‍यूशन का लेवल लगातार बढ़ता ही ज रह है. रविवार शाम को AQI 450 के लेवल को पार करते हुए सीवियर प्‍लस कैटेगरी में पहुंच गया है. राष्‍ट्रीय राजधानी के कुछ इलाकों में तो एक्‍यूआई का लेवल 480 के आंकड़े को भी क्रास कर गया. इसे देखते हुए अब दिल्‍ली एनसीआर में GRAP-4 लागू करने का फैसला किया गया है. सोमवार (18 नवंबर 2024) सुबह 8 बजे से GRAP-4 लागू हो जाएगा. इसके तहत कई तरह के सख्‍त प्रतिबंध लगाए जाएंगे.

दिल्‍ली में एयर पॉल्‍यूशन की स्थिति जानलेवा होती जा रही है. GRAP-3 लागू करने के बाद हालात में सुधार होने के बजाय यह लगातार बिगड़ता जा रहा है. सोमवार शाम को राष्‍ट्रीय राजधानी में 21 जगहों पर AQI 450 के पार दर्ज किया गया. अशोक विहार, आनंद विहार, बवाना, द्वारका जैसे इलाकों में तो एयर क्‍वालिटी इंडेक्‍स 480 को या मो क्रॉस कर गया या फिर 480 के करीब रिकॉर्ड किया गया. इसे देखते हुए अब GRAP-4 लागू करने का फैसला किया गया है. GRAP-4 लागू होने के बाद कुछ ज्‍यादा सख्‍त पाबंदियां लगाई जएंगी. इससे स्‍कूलों से लेकर गवर्नमेंट ऑफिस तक पर असर पड़ेगा. साथ ही वाहनों के दिल्‍ली के एंट्री करने पर भी अनेक तरह के प्रतिबंध लगेंगे.

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दिल्‍ली के प्रमुख इलाकों में AQI का हाल

  • बवाना – 486
  • अशोक विहार – 482
  • द्वारका – 478
  • IGI एयरपोर्ट – 478
  • आनंद विहार – 473

GRAP-4 के तहत 8 एक्‍शन प्‍लान

1. दिल्ली में ट्रक की एंट्री पर रोक. (सिर्फ उन ट्रकों को छोड़कर जो आवश्यक वस्तुएं ले जा रहे हों या आवश्यक सेवाएं प्रदान कर रहे हों). सभी LNG/CNG/इलेक्ट्रिक/ BS-VI डीजल ट्रकों को दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति होगी.

2. दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड LCVs को दिल्ली में एंट्री करने की अनुमति नहीं होगी. EVs/CNG/BS-VI डीजल से चलने वाले वाहनों को एंट्री की इजाजत होगी. इसके अलावा आवश्यक वस्तुएं या आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले वाहनों को भी छूट होगी.

3. दिल्ली में BS-IV और उससे पुराने डीजल से चलने वले मीडियम गुड्स व्हीकल्स (MGVs) और हेवी गुड्स व्हीकल्स (HGVs) पर सख्त रोक रहेगी. दिल्ली में BS-IV और उससे पुराने डीजल से चलने वाले मीडियम और हेवी गुड्स वाहनों पर सख्‍त प्रतिबंध रहेगा. आवश्‍यक वस्‍तुएं या फिर आवश्‍यक सेवाओं के लगे वाहनों को चलने की अनुमति रहेगी.

4. निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा रहेगा. GRAP-III के तहत निर्माण और विध्वंस (C&D) गतिविधियों पर रोक रहेगी. इसके साथ ही पब्लिक इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर प्रोजेक्‍ट जैसे हाईवे, सड़कें, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, पावर ट्रांसमिशन, पाइपलाइन, टेलीकम्युनिकेशन आदि पर भी रोक रहेगी.

5. छठी से लेकर नौवीं और 11वीं तक के लिए ऑनलाइन मोड में क्‍लासेज चलाने निर्णय दिल्‍ली के साथ ही NCR में आने वाले इलाकों की राज्य सरकारें ले सकती हैं. फिजिकल क्‍लासेज पर रोक की बात कही गई है.

6. सरकारी ऑफिस में 50% कर्मचारियों के ही आने की अनुमति होगी. बाकी के कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम मोड में काम करेंगे. NCR और दिल्‍ली की सरकारें यह निर्णय ले सकती हैं कि सरकारी, नगरपालिका और प्राइवेट ऑफिस में 50% कर्मचारियों को कार्यालय आकर काम करें. बाकी को घर से काम करने का निर्देश दिया जाए.

7. केंद्र सरकार के कार्यालयों में घर से काम करने की अनुमति. केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की अनुमति देने पर उचित निर्णय ले सकती है.

8. राज्य सरकारों की ओर से एडिशनल इमरजेंसी उपायों पर भी विचार किया जा सकता है. राज्य सरकारें कॉलेजों और अन्‍य शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने, गैर-आपातकालीन व्यावसायिक गतिविधियों को बंद करने और ऑड-ईवन सिस्‍टम को लागू करने पर भी विचार किया जा सकता है.

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