पंजाब में गाड़ी रखना जेब पर पड़ेगा भारी, सरकार का बड़ा फैसला, डीजल और पेट्रोल वाहनों पर लगा दिया ग्रीन टैक्स
चंडीगढ़. पंजाब सरकार ने राज्य में पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियों पर ग्रीन टैक्स लागू कर दिया है. पंजाब सरकार के एक आदेश में कहा गया है कि पंजाब मोटर वाहन कराधान अधिनियम की धारा 3 से मिली शक्तियों से राज्य में पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियों पर ग्रीन टैक्स लगाया गया है, पंजाब के राज्यपाल ने मंजूरी दी है. सरकार के आदेश में कहा गया है कि यदि वाहन एलपीजी, सीएनजी, बैटरी या सौर ऊर्जा द्वारा संचालित हैं, तो उन पर ग्रीन टैक्स नहीं लगाया जाएगा. पंजाब में गाड़ियों पर ग्रीन टैक्स पहली सितंबर से लागू होगा.
पंजाब सरकार से जारी आदेश में कहा गया है कि पेट्रोल से चलने वाली नॉन कमर्शियल दोपहिया गाड़ियों पर सालाना 500 रुपया और डीजल से चलने वाली दोपहिया गाड़ियों पर 1000 रुपया सालाना ग्रीन टैक्स लगाया जाएगा. वहीं 1500CC इंजन वाली चार पहिया नॉन कमर्शियल पेट्रोल गाड़ियों पर 3000 रुपया और डीजल गाड़ियों पर 4000 रुपया सालाना ग्रीन टैक्स लगाया गया है. 1500CC से ज्यादा पॉवर की पेट्रोल गाड़ियों पर 4000 रुपये सालाना और डीजल गाड़ियों पर सालाना 6000 रुपये ग्रीन टैक्स लगाया गया है.
FIRST PUBLISHED : August 22, 2024, 08:26 IST