पैरोल पर रोक के खिलाफ डेरा प्रमुख ने लगाई याचिका, हाई कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब
चंडीगढ़. डेरा मुखी गुरमीत राम रहीम सिंह की अर्जी पर हाई कोर्ट ने पंजाब, हरियाणा सरकार और एसजीपीसी को नोटिस जारी किया है. इससे पहले डेरा मुखी ने अर्जी दाखिल कर कहा था कि हाईकोर्ट की इजाजत के बिना पैरोल न दिए जाने के आदेशों को मोडिफाई किया जाए. इधर, हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार से जवाब मांगते हुए पूछा है कि डेरा मुखी जैसे अन्य दोषी जिन्हें ऐसे ही मामलों में दोषी करार दिया गया है, उनमें से कितनों की पैरोल की अर्जी सरकार ने खारिज की है?
इससे पहले हाईकोर्ट ने 29 फरवरी को कहा था कि हाईकोर्ट की इजाजत के बिना डेरा मुखी को भविष्य में पैरोल न दी जाए. इसको लेकर डेरा मुखी ने अब इसी आदेश को मोडिफाई करने की मांग की है. डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह ने अपनी याचिका में कहा कि वह अपनी पैरोल/फरलो का लाभ लेना चाहता है. इस साल की अवधि में उसके पास अभी 41 दिन की पैरोल/फरलो बाकी है.
41 दिन की पैरोल/फरलो बाकी, राम रहीम ने याचिका में कहा
राम रहीम सिंह ने अपनी याचिका में कहा कि अब वह इसका लाभ लेने के लिए प्रार्थना कर रहा है. उसने दावा किया है कि वह इस साल 20 दिन की पैरोल और 21 दिन की फरलो समेत कुल 41 दिन की पात्रता रखता है. इस दलील पर उसे लाभ दिया जाए. हालांकि फरवरी में हाईकोर्ट की एक बेंच ने राज्य सरकार को निर्देश दिए थे कि वह भविष्य में अदालत की अनुमति बिना डेरा प्रमुख की पैरोल के आवेदन पर विचार ना करे.
याचिका में रोक हटाने की मांग, कहा ऐसे हैं नियम
याचिका में कहा गया है कि नियमों अनुसार ही याचिका दाखिल की गई है और पैरोल और फरलो की मांग की जा रही है. दलील में बताया है कि आजीवन कारावास और तय अवधि की सजा वाले 3 या अधिक मामलों में दोषी ठहराकर सजा पाने वालों को लेकर नियम पैरोल और फरलो देने पर रोक नहीं लगाते हैं. डेरा प्रमुख ने कहा है कि 29 फरवरी के आदेश को हटाया जाए. इसके अनुसार पैरोल और फरलो देने के नियम और उद्देश्य को समझा जाना चाहिए. इसका उद्देश्य सुधारात्मक प्रकृति और दोषी को परिवार व समाज के साथ अपने संबंधों को बनाए रखने में सक्षम बनाना बताया गया है.
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FIRST PUBLISHED : May 21, 2024, 24:18 IST