बाबा सिद्दीकी के ‘कातिल’ को उम्रकैद, सजा मुंबई की कोर्ट ने नहीं, हरियाणा की अदालत ने सुनाई, जानिए ऐसा क्‍यों?



Baba Siddiqui murder case accused Gurmel get Life imprisonment with 5 others by Kaithal Court in a murder case 2024 12 0225ada445a20511a5db05ce8eea57dd बाबा सिद्दीकी के 'कातिल' को उम्रकैद, सजा मुंबई की कोर्ट ने नहीं, हरियाणा की अदालत ने सुनाई, जानिए ऐसा क्‍यों?

कैथल: मई 2019 में गैंग्‍स ऑफ वासेपुर टाइप हुई हत्‍या के मामले में कैथल की जिला अदालत ने 6 दोषियों को उम्रभर की सजा सुनाई और उन पर जुर्माना भी लगाया है. खास बात ये है कि बाबा सिद्दीकी हत्याकांड का आरोपी गुरमेल भी इसमें शामिल है. इस केस में ग्यारह रुद्री मंदिर के पास नरड़ सुनील नामक युवक की डंडों व बर्फ तोड़ने वाला सुआ मार-मारकर उसकी हत्‍या की गई थी. आइये जानते हैं इसके बारे में…

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नंदिता कौशिक ने इस मामले में दोषियों को 60 हजार 500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई, जबकि दोषी अशोक पर 70,500 रुपये का जुर्माना लगाया गया. यह घटना 31 मई 2019 की है, जब नरड़ निवासी रामकुमार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि उसका बेटा सुनील ग्यारह रुद्री मंदिर के पास अपनी गाड़ी में जा रहा था. इसी दौरान दो मोटरसाइकिलों पर सवार पांच नामालूम युवक उसकी गाड़ी के सामने आ गए और उसे गाड़ी से खींचकर सड़क पर गिरा दिया. फिर इन युवकों ने अपने हाथों में लिए तेजधार हथियारों, डंडों और बर्फ तोड़ने वाले सुए से सुनील पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया. इन हमलावरों ने सुनील के सिर के पीछे, माथे, बाएं हाथ के अंगूठे और शरीर के अन्य हिस्सों पर कई बार हमला किया. घायल सुनील को उपचार के लिए अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

पुलिस ने इस हत्या के मामले में गहन जांच की और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. इस केस में आरोपी थे गुरमेल, विक्की उर्फ सुल्तान, अशोक कुमार उर्फ शोकी, अंकित, संदीप और राजकुमार. ये सभी आरोपी नरड़, फर्समाजरा और आसपास के इलाकों के रहने वाले थे. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ ठोस सबूत जुटाए और मामले को कोर्ट में पेश किया.

अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान कुल 29 गवाहों की गवाही सुनी और दोषियों को सजा सुनाई. दोषियों के खिलाफ पुलिस द्वारा ठोस सबूत जुटाने के बाद सरकारी पक्ष ने मामले को मजबूती से पेश किया और आरोपियों को सजा दिलवाई. अदालत ने दोषियों को उम्रभर की सजा के साथ जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना न अदा करने पर दोषियों को अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी.

गौरतलब है कि इस मामले में नामी अपराधी गुरमेल का भी हाथ था, जो पहले बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में आरोपी था. उसका नाम इस हत्या के मामले में भी सामने आया.

Tags: Haryana news, Kaithal news



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