बिहार में 10 हजार से अधिक ANM की बहाली का रास्ता साफ, अंकों के आधार पर ही होगा चयन
Bihar ANM Bharti : बिहार में 10 हजार से अधिक एएनएम की बहाली का रास्ता साफ हो गया है. पटना हाईकोर्ट ने सोमवार को एएनएम की बहाली अंको के आधार पर करने के एकल पीठ के फैसले को पलटने से इनकार करके राज्य सरकार की अपील खारिज कर दी. हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति हरीश कुमार की खंडपीठ ने 18 अप्रैल को इस मामले पर फैसला सुरक्षित कर लिया था.
इससे पहले न्यायमूर्ति मोहित कुमार शाह की एकलपीठ ने एएनएम की बहाली अंकों के आधार पर करने का आदेश दिया था. पीठ ने आदेश में बिहार तकनीकी सेवा आयोग के 19 सितंबर 2023 के नोटिस को निरस्त कर दिया था. कोर्ट ने कहा था कि एएनएम की बहाली बिहार महिला एवं स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ANM) कैडर नियमावली 2018 के नियम सात के तहत होगी.
क्या है पूरा मामला
एएनएम की बहाली के लिए पूर्व में दिए गए हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में एएनएम के 10709 पदों पर बहाली का सरकार ने विज्ञापन प्रकाशित किया था. जिसके आधार पर चयन प्रक्रिया एएनएम नियमावली 2018 के आधार पर शुरू की गई थी. लेकिन सरकार ने बीच में ही नियमावली में संशोधन करके लिखित परीक्षा के आधार पर बहाली का नोटिस जारी कर दिया.
जिसके बाद इस संशोधन को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई.
क्या था पुराना नियम ?
याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में बताया कि सरकार ने एएनएम के पदों पर बहाली के लिए अंकों का निर्धारण किया था. इसके तहत एएनएम कोर्स परीक्षा के लिए 60 अंक, हायर कोर्स के लिए 15 अंक और राज्य के सरकारी अस्पताल में काम करने के एवज में प्रत्येक वर्ष के पांच अंक (अधिकतम 25 अंक) निधारित किए गए थे. लेकिन सरकार ने इसमें अचानक बदलाव कर दिया.
क्या किया गया था बदलाव ?
प्रतियोगिता परीक्षा के लिए 60 अंक, हायर कोर्स के लिए 15 अंक और सरकारी अस्पताल में काम करने के एवज में प्रत्येक वर्ष के 15 अंक निर्धारित कर दिए. परीक्षा कराने की जिम्मेदारी बिहार तकनीकी सेवा आयोग को दी गई. नए नियम को 1 जून 2023 से लागू कर दिया गया.
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FIRST PUBLISHED : April 30, 2024, 17:37 IST