मनीष सिसोदिया को दिल्ली हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, मगर 1 दिन पत्नी से मिल सकते हैं, ये हैं शर्तें



Manish Sisodia मनीष सिसोदिया को दिल्ली हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, मगर 1 दिन पत्नी से मिल सकते हैं, ये हैं शर्तें

नई दिल्ली. दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court ) ने दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) को अंतरिम जमानत (Interim Bail) देने से इंकार कर दिया है. हाईकोर्ट ने कहा कि सिसोदिया पर आरोप गंभीर हैं, ऐसे में उनको 6 हफ्ते की अंतरिम जमानत नहीं दी जा सकती. कोर्ट ने सिसोदिया को अपनी पत्नी सीमा सिसोदिया से घर या अस्पताल में पुलिस की मौजूदगी में मिलने की इजाजत दी है. कोर्ट ने शर्त लगाई है कि पत्नी से मिलने जाने के दौरान सिसोदिया मीडिया से बात नहीं करेंगे. सिसोदिया फोन भी इस्तेमाल नहीं करेंगे. सिसोदिया के घर और अस्पताल के आसपास मीडिया की मौजूदगी नहीं रहेगी, ऐसा पुलिस सुनिश्चित करेगी.

हाईकोर्ट ने कहा कि मनीष सिसोदिया अपनी पत्नी से आवास या अस्पताल में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच मिल सकते हैं. दिल्ली हाईकोर्ट ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में AAP नेता मनीष सिसोदिया को अंतरिम जमानत देने से इनकार किया है. दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इस आधार पर छह हफ्ते के लिए अंतरिम जमानत की मांग की थी कि वह अपनी बीमार पत्नी की देखभाल करने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं.

इससे पहले 30 मई को अदालत ने आबकारी नीति घोटाले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. कोर्ट ने यह कहा था कि वह एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं और उनके खिलाफ आरोप बहुत गंभीर प्रकृति के हैं. इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सबूतों से छेड़छाड़ की संभावना के आधार पर सिसोदिया की अंतरिम जमानत की याचिका का विरोध किया. ईडी के वकील ने यह भी दावा किया है कि सिसोदिया की पत्नी पिछले 20 साल से ऐसी बीमारी की हालत में हैं. गौरतलब है कि दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर, 2021 को नई आबकारी नीति लागू की थी. मगर भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच सितंबर 2022 के अंत में इसे खत्म कर दिया गया. सिसोदिया को 9 मार्च को गिरफ्तार किया गया था. तब से वह जेल में हैं.

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