महिलाओं के खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए सरकार ने शुरू की ये स्कीम, 1 करोड़ तक का मिलेगा लोन…-Government has started this scheme for women to start their own business, they will get loan up to Rs 1 crore…


सिरोही : अगर आप भी एक महिला है और अपना बिजनेस शुरू करने की सोच रही है, लेकिन बिजनेस के लिए कैपिटल नहीं होने से हताश हैं, तो राज्य सरकार की ये योजना आपकी मदद कर सकती है. राजस्थान सरकार द्वारा बैंको के माध्यम से विनिर्माण सेवा एवं व्यापार (Manufacturing Services and Trading) आधारित उद्योग लगाने के लिए महिलाओं को ऋण उपलब्ध कराए जाने के लिए आई एम शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना संचालित की जा रही है.

इस योजना को केपीआई में शामिल कर नियमित समीक्षा की जा रही है. योजना में व्यक्तिगत आवेदक या स्वयं सहायता समूहों के क्लस्टर या फेडरेशन समूह को एक करोड़ रुपए तक का लोन देने का प्रावधान है. योजना को लेकर महिला अधिकारिता विभाग की सहायक निदेशक अंकिता राजपुरोहित ने बताया कि योजनान्तर्गत स्वीकृत ऋण राशि पर 25 प्रतिशत ऋण अनुदान दिया जाएगा. अनुसूचितजाति, जनजाति, विधवा, परित्यक्ता, हिंसा से पीड़ित और दिव्यांग श्रेेणी की महिलाओं के मामले में ऋण अनुदान स्वीकृत ऋण राशि का 30 फीसदी होगा.

ऋण अनुदान की अधिकतम सीमा 15 लाख और व्यापार के लिए ऋण के लिए 10 लाख निर्धारित किया गया है. अन्य शर्तो और दिशा निर्देशों की जानकारी के लिए महिला अधिकारिता विभाग की वेबसाइट (wcd.rajasthan.gov.in) पर या अपने नजदीकी महिला अधिकारिता विभाग के कार्यालय में सम्पर्क कर सकते हैं. अधिक जानकारी के लिए विभाग की साथिन, सुुपरवाइजर या आईएम शक्ति केंद्र पर भी सम्पर्क किया जा सकता है.

आईएम शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक महिला की न्यूनतम आयू 18 वर्ष होनी चाहिए. आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए. महिला स्वयं सहायता समूह या समूहों के क्लस्टर या फेडरेशन समूह का राज्य सरकार के किसी विभाग के अंतर्गत दर्ज होना आवश्यक है या समूहों के क्लस्टर या फेडरेशन की स्थिति में उनका नियमानुसार सहकारिता अधिनियम के तहत पंजीकृत होना आवश्यक है.

ऐसे मिलेगा लोन
सहायक निदेशक ने बताया कि योजना में ऋणदात्री संस्थाएं राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक, आरबीआई द्वारा प्रमाणित निजी क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, अनुसूचित स्माल फाइनेंस बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राजस्थान वित निगम एवं सिडबी है. योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक द्वारा स्वयं एसएसओ आईडी के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकता है. आवश्यकतानुसार ई-मित्र आदि की सहायता ली जा सकती हैं. विभाग द्वारा जांच उपरांत आवेदन अग्रिम कार्यवाही के लिए सम्बंधित बैंक को भिजवाया जायेगा.

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