मोबाइल फोन नष्ट, गोवा चुनाव में फंडिंग और… मनीष सिसोदिया की जमानत खारिज करते हुए क्‍या बोला HC? 5 बड़ी बातें


नई दिल्‍ली. राजधानी के कथित शराब घोटाले के मामले में दिल्‍ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को पूर्व डिप्‍टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज करते हुए बेहद कड़ी टिप्‍पणी की. न्‍यायमूर्ति स्‍वर्णकांता शर्मा की बेंच ने स्‍पष्‍ट तौर पर कहा कि मनीष ने सबूतो के साथ छेड़छाड़ की. मोबाइल फोन नष्ट किये गए. मनीष बेहद प्रभावशाली व्यक्ति है. उनके पास 18 मंत्रालय थे.

दिल्‍ली हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में कई सरकारी गवाहों ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ बयान दिया हैं. ऐसे में उनके द्वारा गवाहों को प्रभावित करने की बात से इनकार नहीं किया जा सकता है. बेंच ने कहा कि सिसोदिया के खिलाफ पहले से सबूतों को नष्ट करने का आरोप है. मनी लांड्रिंग एक्‍ट के तहत पहली नजर में मनीष सिसोदिया के खिलाफ केस बनता है. अदालत ने माना कि आरोप है की 100 करोड़ मैं से 45 करोड़ गोवा चुनाव में लगाए गए थे. दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा मामले में 30 से ज़्यादा आरोपी है, मामले में जांच अभी जारी, कई आरोपी जांच में शामिल भी नहीं हुए.

दिल्‍ली शराब नीति में कथित घोटाले के मामले में कुल दो मुकदमे दर्ज किए गए हैं. प्रवर्तन निदेशालय मनी लॉन्ड्रिंग एक्‍ट के तहत मनी ट्रेल की जांच कर रहा है जबकि सीबीआई ने भ्रष्‍टाचार निरोधक अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है. दोनों ही मामलों में पूर्व डिप्‍टी सीएम सिसोदिया की गिरफ्तारी हो चुकी है. उन्‍होंने दोनों मामलों में जमानत के लिए दूसरी बार दिल्‍ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी.

FIRST PUBLISHED : May 21, 2024, 19:11 IST



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