राजस्थान रोडवेज में पैसेंजर फॉल्ट नियम लागू, बिना टिकट यात्रा पर यात्री को लगेगा जुर्माना


रविन्द्र कुमार/ झुंझुनूं: राजस्थान रोडवेज प्रशासन ने पैसेंजर फॉल्ट नियम लागू कर दिया है, जिसके तहत अब बिना टिकट पाए जाने वाले यात्रियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. इस नियम के तहत यात्रियों से जुर्माना वसूला जाएगा.

अब यात्री पर होगी कार्रवाई
पहले बिना टिकट यात्रा करने पर कंडक्टर के खिलाफ कार्रवाई की जाती थी, लेकिन अब यात्री को भी दोषी माना जाएगा. पैसेंजर फॉल्ट नियम लागू होने से पहले उड़नदस्ता केवल परिचालक (कंडक्टर) के खिलाफ कार्रवाई करता था और रेड रिमार्क लगाता था. अब नए नियम के तहत, यदि कोई यात्री बिना टिकट पाया जाता है और जुर्माना देने से इनकार करता है, तो उड़नदस्ता उस यात्री के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करा सकता है.

प्रबंध निदेशक का आदेश
राजस्थान रोडवेज के प्रबंध निदेशक पुरुषोत्तम शर्मा ने आदेश जारी करते हुए सभी डिपो को निर्देश दिया है कि वे बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों से जुर्माना वसूलने की व्यवस्था जल्द से जल्द लागू करें.

झुंझुनूं डिपो की प्रतिक्रिया
झुंझुनूं डिपो के मुख्य प्रबंधक गणेश शर्मा ने बताया कि पैसेंजर फॉल्ट नियम के तहत अब यात्री को अपनी टिकट दिखाने की जिम्मेदारी होगी. यदि यात्री ने टिकट नहीं लिया है, तो उसे बिना टिकट यात्रा माना जाएगा और जुर्माना अदा करना पड़ेगा. वहीं, अगर कंडक्टर ने राशि लेकर टिकट नहीं दिया है, तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी. इस नए नियम के तहत रोडवेज में यात्रियों की जवाबदेही बढ़ गई है और अब उन्हें यात्रा के दौरान अपने टिकट साथ रखना अनिवार्य होगा.

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