राहुल गांधी को बीजेपी सांसद को धक्का देने के लिए जेल हो सकती है? क्या कहते हैं नियम
Sansad Live: बीजेपी का कहना है कि वह लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ पुलिस में शिकायत करेगी, क्योंकि उन पर पार्टी सांसद प्रताप चंद्र सारंगी को धक्का देने का आरोप है, जिसके कारण सरंगी को मामूली चोटें आईं. राहुल गांधी ने हालांकि दावा किया कि जब वह संसद में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे तब सरंगी ने उन्हें धक्का दिया. लेकिन जब संसद परिसर में किसी सांसद के खिलाफ पुलिस शिकायत की बात आती है, तो नियम क्या कहते हैं?
नियमों के अनुसार अगर इस मामले में कोई वीडियो सबूत नहीं है, तो यह केवल सरंगी के शब्दों का सामना राहुल गांधी के शब्दों से होगा और इस मामले का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलेगा. लोकसभा के पूर्व महासचिव पीडीटी आचार्य का कहना है कि यहां सबसे महत्वपूर्ण बात वीडियो सबूत होगा. अगर वीडियो नहीं है, तो एक सांसद के शब्दों का सामना दूसरे सांसद के शब्दों से होगा, और इसे साबित करना मुश्किल होगा.
इस बीच, पुलिस के सूत्रों ने कहा, “यह जानना जरूरी होगा कि क्या आरोपी (राहुल गांधी) अपनी जगह से उठकर पीड़ित के पास गए और उन्हें चोट पहुंचाई, या फिर दोनों अपनी जगह पर थे. अगर दोनों अपनी जगह पर थे, तो इसे सिर्फ एक ‘झड़प’ माना जाएगा और इस पर कोई विशेष मंशा नहीं जोड़ी जा सकेगी.”
VIDEO | BJP MP Pratap Sarangi reportedly sustains injury during INDIA bloc’s protest inside Parliament premises.#ParliamentWinterSession2024
(Full video available on PTI Videos – https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/koaphQ9nqz
— Press Trust of India (@PTI_News) December 19, 2024