वोटिंग करते समय भूल कर भी न करें यह गलती, वरना सीधे जाएंगे जेल; नए निर्देश जारी Information regarding Voting
25 मई को छठे चरण का मतदान गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में होना है. ऐसे में बोकारो जिला निर्वाचन पदाधिकारी विजया जाधव ने मतदान की गोपनीयता को ध्यान में रखते हुए जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं. इसके तहत मतदान कक्ष में पीठासीन पदाधिकारी और माइक्रो ऑब्जर्वर्स को छोड़कर कोई भी कर्मी या मतदाता राजनितिक पार्टियों द्वारा प्रतिनियुक्त बूथ लेवल एजेंट मोबाइल फोन लेकर प्रवेश नहीं करेंगा.
ऐसा इसलिए क्योंकि मतदाता वोटिंग करते समय सेल्फी और फोटो ले रहे हैं, और बैलेट यूनिट का बटन दबाते हुए वीडियो और रील्स बनाकर सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं. इससे मतदान की गोपनीयता भंग हो रही है. इसे ध्यान रखते हुए मतदान कक्ष में मोबाइल लेकर प्रवेश करने पर रोक लगाई गई है.
नहीं माने, तो होगी जेल
भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जारी प्राधिकार-पत्र धारित प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के प्रतिनिधि पीठासीन पदाधिकारी द्वारा दिए गए अनुमति वाले स्थान से ही मतदान लोन का कवरेज करेंगे और किसी भी परिस्थिति में बैलेट यूनिट का फोटो, वीडियो नहीं लेंगे. अगर इन निर्देशों का अनुपालन नहीं होता है तो और ऐसा करते हुए अगर कोई व्यक्ति रही पकड़ा जाता है तो पीठासीन मत पदाधिकारी तत्काल इसकी सूचना मजिस्ट्रेट को देंगे और मत संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट को 1951 की धारा 128 के तहत प्राथमिकी दर्ज की जाएगी. इसके तहत तीन महीने की जेल और आर्थिक दंड या दोनों के तहत कार्रवाई हो सकती है
FIRST PUBLISHED : May 23, 2024, 09:55 IST