सुपर एरिया के नाम पर बिल्डर लगाए चूना, या मकान देने में करे कोई गड़बड़, तो जानें कहां और कैसे करें शिकायत?



property 1 सुपर एरिया के नाम पर बिल्डर लगाए चूना, या मकान देने में करे कोई गड़बड़, तो जानें कहां और कैसे करें शिकायत?

हाइलाइट्स

घर खरीदारों को रेरा घर का कब्जा दिलाने में भी मदद करता है.
बिल्डर सुपर बिल्ड अप एरिया के नाम पर पैसे नहीं वसूल सकते.
घर या फ्लैट खरीदने से पहले कई सावधानियां बरतनी जरूरी हैं.

नई दिल्ली. अगर आप या आपकी पहचान का कोई व्यक्ति बिल्डर से फ्लैट लेकर फंस गया है. यानी वह बिल्डर के धोखे में आकर अपना घर खो चुका है. या बिल्डर ने अपने किए वादे अनुसार आपको घर बनाकर नहीं दिया तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. अक्सर देखा जाता है कि बिल्डर आपको घर बेचते समय बड़े बड़े वादे तो करते हैं, लेकिन जब आपको उस घर का पोजेशन मिलता है तो उसकी हालात देखकर आपके हाथ निराशा ही लगती है.

आप सोचने लगते है कि अब बिल्डर के खिलाफ क्या किया जा सकता है, लेकिन क्या आपको पता है कि पोजेशन मिलने के बाद भी आप बिल्डर की शिकायत कर सकते है. बता दें कि घर या फ्लैट खरीदने से पहले कई सावधानियां बरतनी जरूरी हैं. बिल्डर कहीं कोई हिडन या एडिशनल चार्ज तो नहीं कर रहा? सुपर एरिया के नाम पर आपको उल्लू तो नहीं बना रहा? अगर बिल्डर सुपर एरिया के नाम पर आपसे रकम वसूले तो क्या करें?

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कहां करें अपनी शिकायत
अगर आपको लगता है कि बिल्डर ने अपना वादा नहीं निभाया है या आपको उस मुताबिक घर बनाकर नहीं दिया जैसा उसने प्रॉमिस किया था तो आपके पास हर मुश्किल का एअचूक समाधान है रेरा (RERA). इसके लिए आपको रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (RERA) में शिकायत देनी होगी. साल 2016 में रियल एस्टेट में मौजूदा विसंगतियों को खत्म करने के लिए रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 बनाया गया. इस अधिनियम के प्रावधान आपको पैसा वापस दिलाने व आपका हक दिलाने में बहुत काम आते हैं.

कब्‍जा न मिले तो खटखटाएं RERA का दरवाजा
घर खरीदारों को रेरा घर का कब्जा दिलाने में भी मदद करता है. घर खरीदार अपने सेल्स एग्रीमेंट के मुताबिक किसी प्लॉट, अपार्टमेंट या कॉमन एरिया पर अधिकार दिलाने के लिए रेरा के पास जा सकता है. इसके अलावा कब्‍जा मिलने के पांच साल तक प्रॉपर्टी में किसी तरह का स्ट्रक्चरल डिफेक्ट आ जाती है तो बिल्डर को बिना किसी अतिरिक्‍त शुल्‍क के 30 दिनों में इसे ठीक करना होता है.

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सुपर बिल्ड अप एरिया के नाम पर नहीं वसूल सकते पैसे
इसके अलावा बिल्डर के लिए अनिवार्य है कि वे फ्लैट या अपार्टमेंट का साइज कारपेट एरिया के आधार पर बताएं. यानी कीमत भी कारपेट एरिया से तय होगी न कि बिल्ड अप या सुपर बिल्ड अप एरिया से. अगर बिल्‍डर ऐसा नहीं करत है तो भी घर खरीदार रेरा का दरवाजा खटखटा सकता है.

कैसे करें शिकायत
– ऑनलाइन शिकायत करने के लिए रेरा की वेबसाइट जाएं.
– लॉग इन करने के बाद शिकायत के ऑप्शन में जाकर अपनी कंप्लेंट और एग्रीमेंट पेपर की PDF बनाकर अपलोड करनी होगी.
– रेरा अथॉरिटी आपके शिकायत की जांच करेगी.
– यह साबित होने पर कि बिल्डर द्वारा एग्रीमेंट की शर्तों का उल्लंघन किया गया है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
– रेरा में शिकायत दर्ज करने के लिए खरीदर को नाम मात्र का शुल्क देना पड़ता है.
– यह हर राज्य में अलग अलग है. आमतौर पर रेरा में शिकायत के लिए दो से ढाई हजार रुपये की फीस देनी होती है.
– घर खरीदते समय बिल्डर से किसी प्रकार का मौखिक एग्रीमेंट न करें.
– ताकि भविष्य में जब बिल्डर बात से मुकर जाए तब आप रेरा में सबूत पेश कर सकें.

Tags: Ancestral Property, Price of any property, Property dispute



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